रायगढ़। एक किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले दोषी को फास्ट टैक न्यायालय के न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल थाना अंतर्गत रहने वाला शंभू भट्ट पिता अहिबरण उर्फ अ?भिवरण भट्ट (35 वर्ष) ने बीते 8 मई 2020 की दोपहर 3 बजे 15 साल के किशोर को मछली पकडने जाने का बहाना बनाते हुए अपने साथ ले गया। इस बीच सुनसान जगह में शंभू 100 रुपए देने का प्रलोभन देते हुए किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। इस समय किशोर के नाबालिग दोस्त घटना को देख शोर मचाया। ऐसे में शंभू वहां से भाग गया। प्रत्यक्षदर्शी ने किशोर की मां को मामले की सूचना दी। पारिवारिक मशवरे के बाद इसकी रिपोर्ट पुलिस से दर्ज कराई गई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने धारा 377 और 3,4, लैगिंक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही मामले को न्यायालय के सुपुर्द किया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रतिभा देवी के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। ऐसे में न्यायालय ने दोषी शम्भू भट्ट को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड चुकता नहीं करने पर दोषी को 9 माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की।