खरसिया। ग्राम पंचायत सपिया, जनपद पंचायत मालखरौदा के पूर्व सरपंच एवं उसके पति द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना वर्ष 2024 में भारी मात्रा में भारी अनियमितता / भ्रष्टाचार कर मृतक, पलायन, अपात्र हितग्राहियों (व्यक्ति) को लाभ पहुंचाया गया है। जिसका तत्काल जांच समिति टीम गठित करवाकर शिकायत का जांच करवाकर पूर्व सरपंच व उसके पति एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाने की शिकायत आवेदन पूर्व उपसरपंच लक्ष्मी कुमारी राठौर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्ती को दिया गया है एवं प्रतिलिपि मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर को प्रेषित की गई है।
इस संबंध में शिकायतकर्ता पूर्व उपसरपंच लक्ष्मी कुमारी ताराचन्द राठौर ने बताया कि ग्राम पंचायत सपिया में सन 2024 में लगभग 180-185 हितग्राहियों के नाम से प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में पूर्व सरपंच पति द्वारा अपने घर में बैठकर पंजीयन करवाकर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। ग्राम पंचायत सपिया पंचायत सचिव जो ग्राम पंचायत सपिया के अतिरिक्त प्रभार में है, जो कि बीच-बीच में ग्राम पंचायत सपिया आता जाता है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना का पंजीयन जिओ टेक करवाने हेतु विश्वास में अपना आई.डी. नम्बर को पूर्व सरपंच पति को बतला दिया गया था। जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सपिया में मनरेगा कार्य हेतु रखे गए तीन रोजगार सहायक के माध्यम से घर-घर जाकर बिना मकान घर निर्माण किये व्यक्तियों को पहले से बन चुके दूसरे व्यक्तियों के मकान में ले जाकर जिओ टेक रकम राशि लेकर करवाया गया है। पूर्व सरपंच पति द्वारा वर्तमान वर्ष 2025 का त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में लाभ लेने हेतु प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना का अपात्र, पलायन एवं 15-20 वर्षों पूर्व मृतक व्यक्तियों के नाम पर पंजीयन किया गया है। जैसा कि (1) 20 वर्ष पूर्व मृतक गुरवाबाई पिता साधराम राठौर आई डी. नम्बर सीएच-1120049 में रोजगार सहायक के नाम से पंजीयन करवाकर प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि 100000/- (एक लाख रूपये) बैंक से आहरण किया जा चुका है। (2) 15-17 वर्ष पूर्व मृतक पिनूराम पिता धनसाय राठौर आई.डी. नम्बर सीएच -2545720 में मनोहर के नाम से पंजीयन करवाकर प्रथम किस्त की राशि 40000/- (चालीस हजार रूपये) बैंक से राशि आहरण किया जा चुका है। (3) 5-6 वर्ष पूर्व मृतक सीताराम पिता समारू टंडन आई.डी. नम्बर सीएच-1130251 मृतक व्यक्ति के नाम से पंजीयन कर प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि 100000/- (एक लाख रूपये) मृतक व्यक्ति के खाता से राशि आहरण किया गया है। (4) 20 वर्ष पूर्व मृतक श्यामबाई पित्ता टुनुराम (71 वर्ष) का आई.डी. नम्बर सीएच-1030081 गलत में दूसरे व्यक्ति श्यामबाई पति फेकूलाल धिरही का पंजीयन कर प्रथम किस्त की राशि 40000/- (चालीस हजार रूपये) बैंक से आहरण किया जा चुका है। पूर्व पंचायत कार्यकाल वर्ष 2015-20 में एकल परिवार होने से उक्त व्यक्तियों को आबंटन आवास हेतु नहीं दिया गया था। पूर्व सरपंच पति द्वारा 5 – 10 हजार रूपये लेकर शासन का राशि का दुरूपयोग कर लाभ पहुंचाया गया है। पूर्व पक्का मकान (घर) निर्माण कर चुके व्यक्तियों जैसा कि (1) शत्रुघन पिता रामकुमार राठौर का पंजीयन कर प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि 100000/- (एक लाख रूपये) बैंक से आहरण किया गया है। (2) सनातन पिता सुन्दर लाल राठौर के नाम से पंजीयन कर प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि 100000/- (एक लाख रूपये) बैंक से आहरण किया जा चुका है। (3) ललित कुमार पिता प्यारेलाल यादव का पंजीयन कर प्रथम व द्वितीय किस्त का राशि 100000/- (एक लाख रूपये) बिना मकान तैयार किये बिना बैंक से आहरण किया जा चुका है। (4) रामकुमार पिता सुकचरण का पंजीयन कर प्रथम किस्त की राशि 40000/- (चालीस हजार रूपये) बैंक से आहरण किया गया है। इसी प्रकार लगभग 50-60 हितग्राहियों (व्यक्तियों) के द्वारा बिना मकान का कार्य चालू (तैयार) किये बिना 40000 – 40000/- (चालीस-चालीस हजार रूपये) बैंक से आहरण किया जा चुका है। आवास निर्माण कार्य हितग्राहियों द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है।
पलायन व्यक्तियों का जानकारी घर-घर जाकर सर्वे किये जाने से सच्चाई देखा जा सकता है। आवास मित्र नियुक्ति पूर्व (पहले) सरपंच व उसके पति द्वारा रखा गया रोजगार सहायकों द्वारा रकम राशि वसुली कर 50-60 हितग्राहियों के बिना बनाये मकान (घर) का जिओ टेक करवाकर दूसरा किस्त का राशि 60-60 (साठ-साठ हजार रूपये) बैंक खाते में जमा करवाया गया है। जिसमें 25-30 हितग्राहियों द्वारा मकान (घर) बनाने का कार्य प्रारंभ वर्तमान में नहीं किया गया है। पूर्व सरपंच पति द्वारा आवास मित्रों (1) कुमारी रिया गोरे (2) रूपेन्द्र साहू, को कंडिका क्र. 03 एवं कंडिका क्र. 04 का सम्पूर्ण व्यक्तियों के घर-घर जाकर बिना मकान तैयार किये व्यक्तियों का दूसरे व्यक्ति के घर (मकान) से फोटो खींचकर जिओ टेक करो अन्यथा तुम लोगों को पंचायत प्रस्ताव करवाकर आवास मित्र पद से निरस्त निकलवा देगें कहकर धमकी दिया जा रहा है। श्रीमान् जी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालखरौदा द्वारा शिकायत दिनांक 18.10.2024 एवं दिनांक 15.11.2024 में किसी प्रकार का आवश्यक कार्यवाही नहीं किये जाने से सरपंच व सचिव का हौसला बुलंद हो गया है। ग्राम पंचायत सपिया का वर्तमान वर्ष 2025 का सरपंच श्रीमती अमरिका बाई मनोज कुमार सिदार एवं पंचायत सचिव व आवास मित्रों का बिना जानकारी के पूर्व सरपंच के पति द्वारा प्रधानमंत्री आवास प्लस का व्हाटसअप के माध्यम से सूची तैयार कर विज्ञापन जारी किया गया कि सरपंच के घर (मकान) में आकर आधार नं., खाता नं., जॉब कार्ड का फोटोकापी जमा करें।
लक्ष्मी कुमारी राठौर ने आगे बताया कि मेरे द्वारा जिला पंचायत अधिकारी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए उक्त भारी अनियमितता / भ्रष्टाचार पर विधिवत तत्काल शिकायत जांच करवाकर पूर्व सरपंच व उसके पति एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाने का आग्रह किया गया है।
सपिया में पीएम आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार
मृतक, पलायन, अपात्र को पहुंचाया गया लाभ, जिला पंचायत सीईओ से शिकायत
