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NavinKadam > रायगढ़ > बीमा क्लेम के पूर्ण भुगतान से किया इंकार
रायगढ़

बीमा क्लेम के पूर्ण भुगतान से किया इंकार

स्टार हेल्ड एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा पौने दो लाख का मुआवजा, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ का फैसला

lochan Gupta
Last updated: December 27, 2024 11:48 pm
By lochan Gupta December 27, 2024
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4 Min Read

रायगढ़। बिलासपुर के स्टार हेल्ड एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से चिकित्सा बीमा कराने के बावजूद बीमा अवधि में आवेदक के बीमार होनें पर बीमा कंपनी के द्वारा बीमा क्लेम का आधा अधूरा भुगतान करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए चिकित्सा क्षतिपूर्ति, मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में 1 लाख 83 हजार 272 रूपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
आवेदक का परिवाद प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि खरसिया के टीआईटी कालोनी में रहने वाले आवेदक अंकित कुमार बंसल के द्वारा अनावेदक बीमा कम्पनी स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इंश्योंरेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शाखा बिलासपुर के शाखा प्रबंधक के मार्फत हेल्थ पॉलिसी गत 24 सितंबर 2020 को लिया गया था जिसकी वैधता 24 सितंबर 2022 तक है। इस बीच अंकित बंसल कोविड-19 महामारी से ग्रसित होने के कारण इलाज हेतु गत 11 मई 2021 को जय प्रकाश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर राउरकेला में भर्ती कराया गया। अंकित बंसल ने 11 मई 2021 को 50 हजार रूपये तथा 18 मई 2021 को 1 लाख 18 हजार 272 रूपये कुल 1 लाख 68 हजार 272 रूपये हास्पिटल संस्था में जमा कर इलाज हेतु कुल 3 लाख 38 हजार 509 रूपये फाईनल बिल का भुगतान किया गया। चूंकि आवेदक अंकित बसंल बीमा अवधि के भीतर ही गंभीर रूप से बीमार पड़ा था इसलिये उसने संबंधित बीमा कंपनी को उपरोक्त राशि के चिकित्सा क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत किया मगर बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम राशि में से केवल 1,70,236 रूपये का भुगतान किया गया तथा शेष राशि 1,68,272 रूपये का भुगतान करने से मना कर दिया गया।
आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता डीएन शर्मा के माध्यम से विधिक नोटिस 04 मार्च 2022 को भेजी गयी जो अनावेदक बीमा कंपनी को 07 मार्च 2022 को प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक शाखा प्रबंधक बीमा कंपनी द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया और ना क्लेम राशि का भुगतान किया गया जो सेवा में कमी को दर्शाता है। उक्त नोटिस 07 मार्च 2022 को प्राप्त होने के 15 दिवस व्यतीत होने के बाद बिना किसी आधार पर कटौती करने के कारण अनावेदक के द्वारा सेवा में कमी किया गया हैं।
अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी हैं तथा विहित कालावाधि के पश्चात प्रस्तुत जवाबदावा अभिलेख में नहीं लिया गया। उक्त मामला उपभोक्ता फोरम रायगढ़ में सुनवाई के लिये आने पश्चात जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष छमेश्वरलाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने अनावेदक बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया और बीमा कंपनी स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा बिलासपुर को आवेदक अंकित कुमार बसंल को चिकित्सा क्षतिपूर्ति की बकाया राशि 1 लाख 68 हजार 272 रूपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने तथा उक्त अवधि तक राशि भुगतान न करने पर भुगतान की तिथि तक वार्षिक 6 प्रतिशत की दर से मय ब्याज का भुगतान करने एवं मानसिक क्षति के रूप में दस हजार रूपये तथा वाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये इस तरह कुल 1 लाख 83 हजार 272 रूपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का आदेश पारित किया है।

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