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NavinKadam > रायगढ़ > पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास, आरोपी पति को पांच साल की सजा
रायगढ़

पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास, आरोपी पति को पांच साल की सजा

lochan Gupta
Last updated: December 6, 2024 12:29 am
By lochan Gupta December 6, 2024
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3 Min Read

रायगढ़। अपनी पत्नी को सरेआम बीच रोड़ में जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले पति को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के जज जितेंद्र कुमार ठाकूर ने पांच साल कैद की सजा सुनाई तथा 1 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडित किया है।
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के होंडा शो रूम के पास रात के लगभग 8 बजे घटित हुई है। इसमें फैसले के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र के ललित स्कूल के पास रहने वाले गोपाल निराला तथा उसकी पत्नी मालती निराला अपसी मतभेद होने के कारण अलग अलग रहते थे और मालती होटल अंस में काम करके अपना और बच्चों का पेट भर रही थी। इसी दौरान 4 सितंबर 2020 को मालती अपने एक सहेली लता के साथ होटल अंस जा रही थी तभी रास्ते में मालती का पति मालती को जान से मारने की मंसा से योजनाबद्ध तरीके से मोबिल ऑयल लेकर घात लगाये बैठा था और रात के 8 बजे उसे रास्ते में ही रोक लिया और मालती के उपर मोबिल डाल कर जलाने का प्रयास करने लगा। इस बीच मालती की सहेली लता ने किसी तरह बीच बचाव किया और मालती की जान बच गई।
इस मामले की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506,323, 307 के तहत जूर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया वहां आज इस संवेदनशील मामले में जज ने आरोपी को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकूर ने पैरवी की।
चरित्र शंका पर होता था विवाद
इस मामले में न्यायालय के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शक करता था और उस मामले को लेकर दोनो के बीच विवाद होता था। आरोपी अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करता था। इससे तंग आकर पिडिता अपने पति से अलग हो गई और किराये के मकान में रह कर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी।

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