NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: नाबालिग से छेडख़ानी मामले में तीन वर्ष की कड़ी कैद
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > रायगढ़ > नाबालिग से छेडख़ानी मामले में तीन वर्ष की कड़ी कैद
रायगढ़

नाबालिग से छेडख़ानी मामले में तीन वर्ष की कड़ी कैद

सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को माना दोषी

lochan Gupta
Last updated: October 26, 2024 12:10 am
By lochan Gupta October 26, 2024
Share
4 Min Read

रायगढ़। नाबालिग से छेडखानी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कडी कैद की सजा सुनाई है। मामला घरघोड़ा न्यायालय का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 472ध्2022 के अनुसार 01 नवंबर 2022 प्रार्थिया की 10 वर्षी नाबालिक पुत्री रात्रि लगभग 8 बजे घर पर नहीं मिली तब आसपास पता करने पर भी पता नहीं चला ,तभी अभियुक्त मोहन सिंह ठाकुर के कमरे से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसकी माता प्रार्थिना ने तथा पड़ोसियों ने जाकर देखा तो अभियुक्त के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी दरवाजा खोलवाने की कोशिश किया गया किंतु अभियुक्त ने दरवाजा नहीं खोला तब दरवाजा को जबरन धक्का देकर खोला गया तो प्रार्थिया की नाबालिक पुत्री दौडक़र आई और अपने मां से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और बताई ,कि जब वह शौच के लिए बाहर निकली थी तभी अभियुक्त उसे बुलाकर अपने घर के कमरे में ले गया और गलत नीयत से छेडख़ानी करते हुए उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश कर रहा था एवं चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा था अभियुक्त चाकू दिखाकर डरा धमका कर 10 वर्षी नाबालिक को अपने कमरे में बंद कर रखा था नाबालिक पीडि़ता की माता ने घटना की शिकायत उसी दिनांक को घर घोड़ा थाने में की थी जिस पर थाना प्रभारी घर घोड़ा के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक एडमोन खेस को प्रकरण की विवेचना की जिम्मेदारी दी।
विवेचना अधिकारी एडमोन खेस द्वारा प्रार्थिया की शिकायत के आधार पर जांच प्रारंभ की गई जांच उपरांत मोहन सिंह ठाकुर के विरुद्ध अपराध किया जाना सबूत पाए जाने पर धारा 342 354 506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
जिस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों का परीक्षण प्रति परीक्षण उपरांत उभय पक्ष के तर्क श्रवण कर,विद्वान न्यायालय ने अभियुक्त मोहन सिंह ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 354 506 भाग 2 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा निर्धारित कर अभियुक्त को धारा 342 भारतीय दंड संहिता के तहत 6 माह का कारवास एवं 1000 जुर्माना धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना तथा पाक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना के अर्थ दंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को एक माह की कठोर कारावास की सजा भुगताने का भी दण्डादेश दिया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने शासन का पक्ष रखा।

You Might Also Like

डेंगू से निबटने मैदान में उतरी निगम की टीम

छाल रेंज के हाटी गांव में दिखा हाथियों का बड़ा दल

करमागढ़ मेला देखकर लौट रहे बाईक सवार को टे्रलर ने कुचला

गर्मी ने दिखाना शुरू किया असर

सिंगल यूज प्लास्टिक पर 3 लाख 5 हजार का जुर्माना

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article सारंगढ़ शिक्षा विभाग में पड़ा एसीबी का छापा
Next Article हाथियों का आतंक : 9 गांव के 26 किसानों के फसल को रौंदा

खबरें और भी है....

बारिश में भी चलेगा नक्सल विरोधी अभियान- अमित शाह
सर्पदंश से युवक की मौत
गिट्टी से भरी ट्रैक्टर बेकाबू होकर खेत में पलटी
बोर्ड परीक्षा में कम अंक मिला तो छात्रा ने लगाई फांसी
सडक पर मंडरा रहा 18 हाथियों का दल

Popular Posts

बारिश में भी चलेगा नक्सल विरोधी अभियान- अमित शाह
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा
दृष्टिहीन मिथिला का मौके पर बना राशन कार्ड, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित करने के दिए निर्देश
डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?