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NavinKadam > रायगढ़ > अवैध उर्वरक का भंडारण करने वाले प्रतीक अग्रवाल को लगी 50 हजार की चपत
रायगढ़

अवैध उर्वरक का भंडारण करने वाले प्रतीक अग्रवाल को लगी 50 हजार की चपत

धौराभांठा के दुकानों के निरीक्षण के दौरान व्यापारी के गोदाम में मिले 100 बोरी अवैध उर्वरक, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही

lochan Gupta
Last updated: October 24, 2024 12:45 am
By lochan Gupta October 24, 2024
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3 Min Read

रायगढ़। जिले में अवैध उर्वरक के बिक्री एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा जिलेभर में संचालित उर्वरक दुकानों मेें औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में विभागीय टीम द्वारा तमनार क्षेत्र के ग्राम-धौराभांठा के दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जहां व्यापारी प्रतीक अग्रवाल द्वारा 100 बोरी बिना अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र के उर्वरक भंडारण पाया गया। जिस पर कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरण में उर्वरक का भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए प्रतीक अग्रवाल पर 50 हजार रुपये का जुर्माने के साथ ही जब्तशुदा उर्वरक के संबंध में संबंधित अधिकारी को थाना में रिपोर्ट कराने हेतु निर्देशित किया है।
कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि विकास अधिकारी नृपराज डनसेना एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धर्नुजय प्रसाद साहू एवं अनिल भगत द्वारा विकासखण्ड तमनार के ग्राम-धौराभांठा के दुकानों का औचक निरीक्षण के दौरान प्रतीक अग्रवाल आ.विजय अग्रवाल के किराना दुकान एवं गोदाम में डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एमओपी सहित अन्य 100 बोरी अवैध उर्वरक पाए गए। प्रतीक अग्रवाल द्वारा अवैध उर्वरक व्यापार को छुपाने का प्रयत्न किया जा रहा था। गोदाम का निरीक्षण कर प्रारंभिक जांच में बिना लाईसेंस के उर्वरक व्यापार करते पाये जाने पर गोदाम को सील बंद किया गया। जांच के दौरान व्यापारी द्वारा 100 बोरी उर्वरक भंडारण के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई। व्यापारी प्रतीक अग्रवाल द्वारा अपने किराना दुकान की गोदाम में आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अधिक उर्वरक का भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दण्डनीय है एवं जप्त उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 क 2 के अनुसार निपटान किए जाने योग्य पाया गया। कलेक्टर श्री गोयल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है। उप संचालक कृषि, रायगढ़ को उक्त अधिरोपित राशि 15 दिवस के भीतर व्यापारी से प्राप्त कर विभागीय मद में जमा कराने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप जब्तशुदा 100 बैग उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के प्रावधान के तहत राजसात किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन करने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जब्तशुदा उर्वरक के संबंध में धारा 10 (क)तथा धारा 11 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत संबंधित थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है।

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