रायगढ़। थाना घरघोड़ा में 14 अक्टूबर 2023 को स्थानीय रहवासी द्वारा उसकी नाबालिग बालिका (16 साल) के 08 अक्टूबर के सुबह घर में बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया , रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में गुम इंसान की धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दरम्यान बालिका को उसके गांव का युवक दीपक चौहान प्रेम संबंध बनाकर भगा ले जाने की जानकारी मिली। घरघोड़ा पुलिस लगातार गुम बालिका और संदेही युवक की पतासाजी की जा रही थी। दोनों के दिल्ली में रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी किन्तु दोनों मोबाइल बंद कर लगातार अपना निवास स्थान बदल रहे थे । पुलिस लगातार संदेही युवक के परिजनों से पूछताछ कर जानकारी लिया जा रहा था, पुलिस के दबाव को देखते हुए युवक वापस बालिका को गांव लाकर किराया मकान लेकर रहने लगा। पुलिस को सूचना मिलते ही बालिका को दस्तयाब कर संदेही को हिरासत में लिया गया। महिला पुलिस अधिकारी को किशोरी ने बताया कि करीब 4-5 साल से दीपक चौहान को जानती है। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे थे। इसी दरम्यान 08 अक्टूबर को दीपक चौहान शादी कर पत्नी बनाकर रखने का विश्वास देकर गांव में ही शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद बस में रायगढ़ ले गया, दोनों ट्रेन पकडकर दिल्ली चले गये। जहां किराये के रूम में रखकर शारीरिक संबंध स्थापित किया है। किशोरी के कथन, मेडिकल रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 366,376(2)ढ भादवि एवं 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ा गया और आरोपी दीपक चौहान पिता नरसिंह चौहान उम्र 23 वर्ष थाना घरघोडा जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर आज ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने के बाद अनाचार
आरोपी दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में जेल गया
