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NavinKadam > सारंगढ़ > नपा पार्षद मयूरेश को नोटिस जारी
सारंगढ़

नपा पार्षद मयूरेश को नोटिस जारी

lochan Gupta
Last updated: July 18, 2024 11:46 pm
By lochan Gupta July 18, 2024
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2 Min Read

सारंगढ़। उपरोक्त शिकायत पत्र में सारंगढ़ प.ह.न. 28 रा.नि.मं. सारंगढ़ अंतर्गत रायगढ़ रोड घसिया पारा के पास स्थित खसरा नं. 935/3 रकबा 0.006 हे. भूमि पर खातेदार मयूरेश केशरवानी पिता श्री भगवान प्रसाद केशरवानी जाति बानी निवासी जयस्तंभ चौक सारंगढ़ का नाम संबंधित अभिलेख में दर्ज है। उक्त खातेदार मयूरेश केशरवानी द्वारा अपने निजी भूमि खसरा नं. 935/3 रकबा 0.006 हे. के अतिरिक्त भूमि तालाब मेड़ एवं शासकीय भूमि रास्ता को पाट कर दुकान निर्माण कर रहा है, साथ ही सारंगढ़ रायगढ़ मुख्य मार्ग से 100 फीट के अंदर नवनिर्माण कर रहा है। उक्त व्यक्ति के अवैध अतिक्रमण से घसिया पारा जाने वाला गली भी बाधित हो रहा है जो शासन के नियम विरूद्ध है। अतिक्रमण पर तत्काल रोक लगाये जाने के नगरपालिका द्वारा नोटिस तामिल किया हैं यह कि उपरोक्त शिकायत के संदर्भ में आवेदित स्थल का नगरपालिका द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें मयूरेश केशरवानी के पूर्व निर्मित मकान के सामने अवैध रूप से दुकान का निर्माण कार्य करते हुए ढलाई तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसका नपा सारंगढ़ निकाय से अनुमति लेना नहीं पाया गया है। यह कृत्य छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 का स्पष्ट उलंघ्घन है। वहीं नपा द्वारा मयूरेश केशनवानी (पार्षद ) को नोटिस तामिल के तीन दिवस के अंदर लिखित जवाब माँगा गया हैं कि जवाब प्रस्तुत करते हुए भवन निर्माण हेतु निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज के साथ ऑन लाईन आवेदन कर उसकी प्रति इस निकाय में जमा करें तथा जब तक आपको इस निकाय से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक निर्माण कार्य आगे प्रारंभ न करें अन्यथा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत् नियम अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित किया जावेगा। जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। यह नोटिस मुख्य नपा अधिकारी के द्वारा पार्षद मयूरेश केशरबानी को जारी की गई है।

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