सारंगढ़। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले में अवैध जुआ सट्टा गांजा के बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश करते आ रहे हैं व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी अवैध कार्य में सम्मिलित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लगातार निर्देशित किए हैं कि -25 मई 24 के रात्रि में थाना प्रभारी स.उ.नि. विजय गोपाल को मुखबिर सूचना मिलने पर रात्रि गस्त में लगे प्रधान आ. किशन साहू,आरक्षक महेंद्र पोरते, मिनकेतन पटेल दिनेश कुमार को मुखबिर सूचना बताकर रेड कार्रवाई हेतु रवाना किया जो ग्राम खोरी गांव के स्वागत गेट के पास घेराबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार उड़ीसा तरफ से एक टाटा नैनो का चार पहिया वाहन क्रमांक ष्टत्र04 द्धड्ढ 4548 को रुकवाए व जिसमें तीन व्यक्ति सवार थे वाहन चालक अपना नाम अमृत दास महंत तथा दो अन्य साथी शिवा महंत व छबीलाल महंत तीनों निवासी खोरीगांव का रहना बताए।उक्त वाहन की तलाशी लेने पर गाड़ी के बीच शीट के नीचे 3 सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के संबंध में पूछताछ करने पर शिवा महंत ओडिशा तरफ से कच्ची महुआ शराब 150 लीटर को बिक्री करने हेतु लाना बताया। जिसमें से 100 लीटर शिवा महंत का होना तथा 50 लीटर को छबिलाल महंत का होना बताया।
विदित हो कि – कच्ची महुआ शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताने पर आरोपी शिवा महंत पिता शोभाराज महंत उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब छबि लाल महंत पिता गोवर्धन महंत उम्र 27 वर्ष के कब्जे से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 30000 रुपए व चालक अमृत दास महंत पिता सोहन दास महंत 26 वर्ष के कब्जे से टाटा नैनो का चार पहिया वाहन क्रमांक सीजी 04 बीएच 4548 को कीमती 60 हजार कुल जुमला कीमती 90 हजार को गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया। बोरी में रखे अवैध कच्ची महुआ शराब 150 लीटर शराब को 35 -35 लीटर क्षमता वाली प्लास्टीक जरिकेन में 10 लीटर क्षमता वाली में जप्त शुदा अवैध कच्ची महुआ शराब कों सुरक्षित रखा गया है। उक्त तीनों आरोपियों का आ. धारा 34(2) 59 (क) का अपराध घटित करना पाए जाने से 25 मई 24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
बरमकेला पुलिस ने 3 शराब तस्करो को भेजा जेल
