रायगढ़। पटवारी के साथ फर्जी दस्तावेज बनाकर महिला को जमीन बेचने वाले सुरेश अग्रवाल फर्जीवाड़े से बचने के लिए आरोपी सुरेश अग्रवाल ने पीडि़त महिला के खिलाफ झूठी शिकायत कर तात्कालिक थाना प्रभारी रामकिंकर यादव के जरिए परिजनों पर दबाव बनाया गया, लेकिन अब जुटमिल पुलिस ने आरोपी सुरेश अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
उल्लेखनीय है कि गढ़उमरिया स्थित एनएच-49 के लिए प्रस्तावित जमीन को ही सुरेश अग्रवाल ने पीडि़त महिला को धोखे में रख कर बेच दिया। शिकायतकर्ता महिला ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस ने जांच कर मामला पंजीबद्ध कर लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता बिंदू अग्रवाल पति विमल अग्रवाल 47 वर्ष निवासी मकान नंबर 9/2 वार्ड नंवर 16 सिविल लाईन रायगढ़ द्वारा मुख्तियार विमल अग्रवाल पिता स्व. नत्थूलाल अग्रवाल 51 वर्ष निवासी केलो विहार कालोनी रायगढ़ ने सुरेश अग्रवाल से ग्राम गढउमरिया के पटवारी हल्का नंबर 07 तह.व जिला रायगढ खसरा नंबर 201/1 रकबा 0.074 हे. (18.5 डिसमील) जमीन 16 मार्च 2023 को क्रय किया था। रजिस्ट्री पश्चात जमीन के नामांतरण हेतु संबंधित हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर पता चला कि उक्त जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। सुरेश अग्रवाल द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 201/1 रकबा 0.203 हे. (50.5 डिसमील) को वर्ष 1984-85 में क्रय किया था। आरोपी सुरेश अग्रवाल द्वारा उक्त क्रयशुदा रकबे में से 0.038 हे. (9.5 डिसमील) को 30 अक्टूबर 2007 को संतोष अग्रवाल के पक्ष में विक्रय किया गया तत्पश्चात खसरा नंबर 201/1/क रकबा 0.165 हे. (41 डिसमील) आरोपी के नाम पर शेष बचत रहा। जिसे सुरेश अग्रवाल द्वारा न्यायालय में एक आवेदन पत्र 09 अगस्त 2018 को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 201/1 रकबा 0.203 हे. (50.5 डिसमील) स्थित रहा जिसे शासन द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। जिसका मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है। 23 सितंबर 2021 को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा नायब तहसीलदार से जांच कराने के उपरांत स्वयं का प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष के न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया कि भूमि खसरा नंबर 201/1 रकबा 0.203 हे (50.5 डिसमील) में से राजमार्ग हेतु 0.129 हे. (32 डिसमील) ही अधिग्रहित किया गया है और 0.074 हे. (18.5 डिसमील) सडक़ मद में अधिग्रहण हेतू प्रस्तावित रहा है। अतएव एत्त 129 हे. (32 डिसमील) का ही तबादला स्वीकृत किये जाने योग्य है। ततपश्चात 12 नवंबर 2021 को आदेशित करते हुए तबादले में शासकीय भूमि ग्राम परसदा तहसील किरोडीमलनगर खसरा नंबर 583/2 से रकबा 0.129 हे. (32 डिसमील) को छ.ग. भू.रा. संहिता की धारा 237 (3) के तहत चरनोई भूमि से पृथक किया जा कर तबादला स्वीकृत किया गया था।
अतएव मूल रकबे में घटाने पर 0.036 हे. (9 डिसमील) ही आरोपी सुरेश अग्रवाल के खाते में शेष रहा। जो की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सुरेश अग्रवाल के खाते में खसरा नंबर 201/1 में कोई भी भूमि शेष बचत नहीं था। आरोपी ने हल्का पटवारी से मिली भगत करके बिक्री नकल व अभिलेख की नकल व नक्शा प्रदान करने का भी दोषी है। साथ ही शासकीय अभिलेखो मे भी अनाधिकृत प्रविष्ठी कराने का दोषी होने के बाद जांच सक्षम न्यायालय में मामले का चालान भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं 420. 467, 468, 471,120 बी/34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
दर्ज कराई थी झुठी रिपोर्ट
सुरेश अग्रवाल ने दबाव बनाने के उद्देश्य से पीडि़त महिला के खिलाफ जूटमिल थाना में झूठी शिकायत कराई थी। इसके बाद भी महिला द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बाद भी उस पर पुलिस द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में अब सरकार बदलने के बाद पीडि़त महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया। जिससे पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सबंधित थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज को मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए। जिस पर थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने सुरेश अग्रवाल को दोषी पाते हुए 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया।
फर्जी दस्तवेजों के जरिए महिला से जालसाजी
जमीन बेचने वाले सुरेश अग्रवाल पर मामला दर्ज, गढ़उमरिया स्थित एनएच 49 पर बेचा जमीन
