रायगढ़। कोतरा रोड निवासी एक क्रेता के द्वारा स्थानीय महमिया इंटरप्राईजेस से एलजी कंपनी का 75 हजार रूपये मूल्य का फिज्र खरीदने के बाद कुलिंग सिस्टम में गडबडी आने पर बार-बार शिकायत के बावजूद सुधार कार्य नही करने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयेाग रायगढ़ ने क्रेता के वाद को स्वीकार करते हुए अनावेदक कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानकर डेढ माह के भीतर फिज्र में सुधार करने अथवा खरीदी की राशि वापस करने तथा मानसिक अनुतोष व वाद व्यय के रूप में 7 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
उक्त मामले में मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक ने अनावेदकगण की कंपनी से नया फिज्र मूल्य 75,000 रूपये 10 सितंबर 2020 को कंपनी के अधिकृत विक्रेता महमिया इंटरप्राइजसे रायगढ़ से क्रय किया था। जिसका इनवाईस एमई20-21,599 10 सितंबर आवेदक को प्रदान किया गया था। उक्त फिज्र में 10 वर्ष की वारंटी एवं इसके प्लास्टिक के सामानों पर एक वर्ष की गारंटी थी। आवेदक द्वारा उक्तानुसार क्रय किए फिज्र में क्रय दिनांक से एक वर्ष की अवधि के अंदर की कुलिंग संबंधी समस्या आने लगी। जिसकी शिकायत उसने अनावेदकगण की कंपनी के टोल फ्री नंबर पर की परंतु शिकायत का निवारण नही हो सका एवं आवेदक का फिज्र बंद पडा रहा। पश्चात आवेदक की शिकायत 1 जुलाई 2022 को दर्ज की गई एवं इसकी सूचना आवेदक के मोबाईल पर प्रेषित की गई परंतु अनावेदक गण की कंपनी के टैक्नीशियन द्वारा उक्त फिज्र की जांच नही की गई। आवेदक ने दिनांक 14 जुलाई को पुन: शिकायत की तब दूसरे दिन 15 जुलाई को टैक्नीशियन ने आकर फिज्र की जांच की एवं 1790 रूपये प्राप्त कर इसकी रसीद आवेदक को दी तथा उत्पादक त्रुटि बताकर कंपनी से संपर्क करने को कहा । तब आवेदक ने अनावेदकगण की कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर 16 जुलाई को पुन: शिकायत की। तब अनावेदकगण की कंपनी द्वारा यह बताया गया कि इस संबंध में इंजीनियर आकर फिज्र की जांच करेंगे परंतु कोई सर्विस इंजीनियर नही आया। तब आवेदक ने पुन: 18 जुलाई को कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत की परंतु उसके बाद भी अनावेदकगण की कंपनी द्वारा फिज्र सुधार हेतु किसी अधिकृत व्यक्ति को नही भेजा गया। जिससे आवेदक फिज्र का उपयोग नही कर पा रहा है। इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा वारंटी अवधि में फिज्र में त्रुटि आने पर उसे नि:शुल्क न सुधार कर सेवा में कमी की गई। अत: आवेदक ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ में परिवाद प्रस्तुत कर उसे वांछित अनुतोष दिलाये जाने का परिवार पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य गण राजेन्द्र कुमार पटेल एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात अनावेदकगण एलजी कंपनी के अनावेदक क्रमांक 2 जो एलजी इलेक्टानिक प्रा. लिमिटेड गे्रटर नोयडा उत्तरप्रदेश के कंपनी प्रंबंधन को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 45 दिवस के भीतर बिगड़े हुए फिज्र में सुधार करने अथवा उसी मूल्य का नया मॉडल का फिज्र वापस देने अथवा क्रेता के द्वारा फिज्र की खरीदी करते समय दी गई क्रय राशि 75 हजार रूपये वापस करने तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रूपये एवं वाद व्यय के रूप में दो हजार रूपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। कंपनी प्रबंधन द्वारा आदेश न मानने की स्थिति में आदेश दिनांक से सामान्य अथवा मूल्य की अदायगी तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी जुर्माने के रूप में पटाने का प्रावधान किया गया है।
10 साल की वारंटी वाले एलजी फ्रीज में साल भर में आई गड़बडी
कंपनी को 75 हजार की फ्रीज खरीदने वाले क्रेता को अब देना होगा हर्जाना, उपभोक्ता प्रतितोष आयोग रायगढ़ का फैसला



