रायगढ़। जिले के चक्रधरनगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों ने पहले युवक की लात-घूंसों से पिटाई की, फिर मुर्गा काटने वाले लोहे के चापड़ से उसकी गर्दन पर वार कर दिया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 1-1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के मुताबिक, 5 अप्रैल 2022 को अजय लहरे ने चक्रधरनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह रेलवे फाटक के पास मुर्गा काटने का काम करता था। घटना के दिन करीब 10:30 बजे कृष्णा जाल उसकी दुकान पर आया था। करीब 11 बजे नंदकिशोर भुईंहर (20) और धन्नू घसिया (24) एक्टिवा से वहां पहुंचे। दोनों ने कृष्णा जाल से पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद हाथ-मुक्कों से उसकी जमकर पिटाई करने लगे।
मारपीट के दौरान नंदकिशोर भुईंहर ने दुकान में रखा मुर्गा काटने वाला लोहे का धारदार चापड़ उठा लिया। आरोप है कि उसने हत्या की नीयत से कृष्णा जाल की बाईं गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से कृष्णा की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नंदकिशोर भुईंहर और धन्नू घसिया को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।
चापर से युवक की हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद



