रायगढ़। जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में फरार आरोपी तारिख अनवर उर्फ मोनू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार विगत 15 फरवरी को एक युवक ने घरघोड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 फरवरी की रात करीब 8.30 से 9 बजे वह पिकअप वाहन से घरघोड़ा से जामपाली की ओर लेबर छोडऩे जा रहा था। कंचनपुर के पास उसके पीछे चल रहे आरोपी मोनू खान द्वारा लगातार कार का हॉर्न बजाया जा रहा था। सडक़ सकरी होने के कारण तत्काल रास्ता नहीं मिलने पर आरोपी ने अपनी कार पिकअप वाहन के सामने खड़ी कर उसे रोक दिया और प्रार्थी को वाहन से नीचे खींच कर जातिसूचक एवं अश्लील गाली-गलौज करते हुए लात-मुक्के और थप्पड़ से मारपीट की। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 351(3), 115(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया। विवेचना के दौरान आहत द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस जांच में जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट के आरोप सामने आने के बाद मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द)(ध) भी जोड़ी गई।
मामले की विवेचना एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी द्वारा की जा रही थी। उनके निर्देशन में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी की लगातार तलाश और निगरानी कर रही थी।
इसी क्रम में 4 सितंबर 2026 को पुलिस टीम ने आरोपी तारिख अनवर उर्फ मोनू खान, पिता मोह. कासिम खान, निवासी वार्ड क्रमांक 02, साईं राम कॉलोनी, घरघोड़ा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
जातिसूचक गाली-गुफ्तार करने वाला गिरफ्तार



