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NavinKadam > रायगढ़ > पुसौर के एक दुकान से 9 टन यूरिया जब्त, दूसरी पर 21 दिन का विक्रय प्रतिबंध
रायगढ़

पुसौर के एक दुकान से 9 टन यूरिया जब्त, दूसरी पर 21 दिन का विक्रय प्रतिबंध

lochan Gupta
Last updated: June 12, 2026 12:58 am
By lochan Gupta June 12, 2026
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5 Min Read

रायगढ़। कलेक्टर के निर्देश पर उर्वरक दुकानों की सघन जांच जारी है। इसी क्रम में संयुक्त जांच दल द्वारा पुसौर क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एक दुकान से 9 टन यूरिया जब्त किया है, जबकि दूसरी दुकान पर 21 दिनों का विक्रय प्रतिबंध लगा दिया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि संयुक्त जांच दल ने अग्रवाल खाद भंडार, पुसौर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में एचयूआरएल कंपनी का लगभग 09 टन यूरिया भौतिक रूप से भंडारित पाया गया। जांच के समय उपलब्ध स्टॉक पंजी, विक्रय अभिलेख एवं पीओएस मशीन का मिलान करने पर उक्त यूरिया की कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं मिली। जांच दल ने पाया कि वास्तविक भंडारण और अभिलेखों में दर्ज स्टॉक के बीच स्पष्ट अंतर है। प्रथम दृष्टया यह मामला उर्वरक भंडारण एवं विक्रय से संबंधित नियमों के उल्लंघन का प्रतीत होने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे 09 टन यूरिया को जब्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया तथा आगे की विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी है।

बाबा मोहनदास एग्रो शॉप में भी मिली गड़बड़ी

संयुक्त जांच दल ने आज बाबा मोहनदास एग्रो शॉप, पुसौर का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान एसएसपी उर्वरक के स्टॉक का मिलान करने पर पीओएस एंट्री, स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण में अंतर पाया गया। अधिकारियों के अनुसार दुकान में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा और अभिलेखों में दर्ज आंकड़ों में विसंगति सामने आई, जो उर्वरक वितरण व्यवस्था में गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की ओर संकेत करती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त जांच दल ने प्रथम दृष्टया उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला मानते हुए संचालक के विरुद्ध नियमानुसार 21 दिनों का विक्रय प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की है। खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसानों के लिए निर्धारित उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा अभिलेखों में गड़बड़ी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं की नियमित जांच की जाए तथा जहां भी अनियमितता मिले, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

हालाहुली में निजी गोदाम से खाद जब्त

राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा खरसिया तहसील अंतर्गत ग्राम हालाहुली स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने समिति में उपलब्ध पीओएस मशीन के रिकॉर्ड एवं गोदाम में मौजूद भौतिक स्टॉक का मिलान किया। जांच में समिति के रिकॉर्ड और उपलब्ध खाद के स्टॉक का मिलान सही पाया गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान एक गंभीर अनियमितता सामने आई, जिसमें समिति प्रबंधक द्वारा समिति के खाद का निजी गोदाम में अवैध रूप से भंडारण किया जाना पाया गया। संयुक्त जांच दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निजी गोदाम में रखे गए संपूर्ण खाद को जब्त कर लिया। जब्त उर्वरक को आगामी आदेश तक संबंधित समिति प्रबंधक की सुपुर्दगी में रखा गया है। मामले की विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार कर अग्रिम कार्रवाई एवं आवश्यक निर्देशों के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को उर्वरक प्रबंधन और निगरानी के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जांच एवं फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं, जो खाद के भंडारण, वितरण और परिवहन की लगातार निगरानी करेंगे। प्रशासन को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खाद के अवैध भंडारण एवं संभावित लीकेज संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि आगामी तीन दिनों तक विशेष जांच अभियान चलाकर सभी तहसीलों में उर्वरक भंडारण केंद्रों, सहकारी समितियों एवं निजी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाए तथा कहीं भी अवैध भंडारण पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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