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NavinKadam > रायगढ़ > पत्नीहंता को आजीवन कारावास, घरघोड़ा न्यायालय का फैसला
रायगढ़

पत्नीहंता को आजीवन कारावास, घरघोड़ा न्यायालय का फैसला

lochan Gupta
Last updated: December 2, 2023 12:44 am
By lochan Gupta December 2, 2023
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2 Min Read

रायगढ़। घरघोड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान अच्छे लाल काछी ने हत्या के आरोपी पवन नाग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही साथ 500 के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना लैलूंगा के ग्राम सुकवास निवासी पवन नाग पिता टेने राम नाग को मृतका सुखमति नाग के हत्या का दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने आजीवन कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया है। 18 जून 2019 को सूचना कर्ता सिरमती नाग ने थाना प्रभारी लैलूंगा को सूचित किया कि मृतिका सुकमति अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी है तथा उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना प्रारंभ की विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका एवं आरोपी एक साथ पति पत्नी के रूप में रहते थे तथा आपस में दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा होता था जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी ने डंडे से मार कर मृतिका की हत्या कर दी थी। विवेचना के पश्चात थाना प्रभारी ने आरोपी पवन कुमार नाग के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का परिसीलान कर अभियुक्त को हत्या का दोषी करार दिया ,और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 500 के अर्थ दंड से दंडित किया। उल्लेखनीय है की मृतिका सुकमति का विवाह लल्लू राम नाग के साथ 10 ,12 वर्ष पूर्व हुआ था जिनसे तीन बच्चे भी हैं किंतु दो-तीन वर्ष पहले आरोपी पवन नाग के प्रेम जाल में फंसकर मृतिका पवन नाग के पास पत्नी के रूप में रह रही थी तथा अपने बच्चे एवं पूर्व पति को छोड़ दिया था।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोग अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर के द्वारा की गई।

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