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NavinKadam > रायपुर > 19 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश वर्जीत
रायपुर

19 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश वर्जीत

ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को मिलेगी मुक्ति

lochan Gupta
Last updated: April 23, 2026 12:14 am
By lochan Gupta April 23, 2026
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3 Min Read

रायपुर। शहर में सुगम यातायात एवं आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर जिले में 19 प्रवेश मार्गों से शहर के भीतर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रात: 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-01 एवं रिंग रोड-02 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों से मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ हो गया है, जो 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सडक़ दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
प्रतिबंधित प्रवेश मार्गों में तेलीबांधा थाना के सामने चौक, कैनाल रोड प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, महावीर नगर चौक रिंग रोड 01, राजेंद्र नगर चौक रिंग रोड 01, पचपेड़ी नाका चौक रिंग रोड 01, संतोषीनगर चौक रिंग रोड 01, भाठागांव चौक रिंग रोड 01, कुशालपुर चौक रिंग रोड 01, रायपुरा चौक रिंग रोड 01, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग रिंग रोड, गोगांव तिराहा रिंग रोड नं. 02, गोंदवारा तिराहा रिंग रोड नं. 02, पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी, विधानसभा रोड स्थित व्हीआईपी तिराहा एवं एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं।
शहर में पिछले कुछ समय से भारी वाहनों के कारण मुख्य सडक़ों पर लंबा जाम लग रहा था। इससे स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से ट्रैफिक जाम कम होगा। सडक़ हादसों में कमी आएगी। बाजार और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा रायपुर शहर के भीतर यातायात सुगम होगा।

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