रायगढ़। जिले में पिछले दिनों प्लांट में हुई घटनाओं के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने संबंधित फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। जांच में कारखाना अधिनियम का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद 3 उद्योगों के खिलाफ लेबर कोर्ट में मामला दायर किया गया था। कोर्ट के फैसले के अनुसार, 3 उद्योगों को कुल 9 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, सब्यसाची बंद्योपाध्याय अधिभोगी मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, यूनिट-4 (एमएलएसएम), खरसिया रोड, रायगढ़ को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(2)(बी) का उल्लंघन करने पर लेबर कोर्ट ने 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
वहीं,मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के अधिभोगी प्रदीप कुमार डे और कारखाना प्रबंधक संजय सिंह परिहार को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(2)(ए) और धारा 21(1)(4) का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने 3 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तीसरे मामले में, प्रदीप कुमार डे और संजय सिंह परिहार, मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 और नियम 73(घ), 73(1) का उल्लंघन करने पर श्रम न्यायालय ने 2 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
एमएसपी के अधिक प्रकरण दायर
इसके अलावा, एमएसपी फैक्ट्री के अन्य मामले में प्रदीप कुमार डे अधिभोगी, मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(2)(बी) और 7ए(2)(बी) का उल्लंघन करने पर श्रम न्यायालय ने 1 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, विवेकचंद्र उपाध्याय, मेसर्स आरएस इस्पात (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड के अधिभोगी और कारखाना प्रबंधक को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(2)(ए) और धारा 21(1)(4) का उल्लंघन करने पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
फैक्ट्रियों पर 9 लाख 70 हजार का जुर्माना
कारखाना अधिनियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई



