रायपुर। रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने ग्राम ओंकारबंद बागबाहरा तहसील महासमुंद स्थित भूमि के एक पुराने नामांतरण को निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही तहसीलदार को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला ग्राम ओंकारबंद की 7.37 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है, जिसका नामांतरण 21 अप्रैल 1978 को किया गया था। रिकॉर्ड में रंभाबाई, बेवा रामचरण को निसंतान बताकर अन्य लोगों ने अपने पक्ष में नामांतरण करवा लिया था, जबकि उस समय रंभाबाई का बेटा उदेराम जीवित था। अपीलकर्ता बुढ़ान सिंह ने बताया कि उदेराम उनके दादा थे। इस मामले में पहले अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद द्वितीय अपील संभागायुक्त रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। सभी दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद संभागायुक्त ने 48 वर्ष पुराने नामांतरण को निरस्त करने का आदेश दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि वे विस्तृत जांच कर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।



