बिलासपुर. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहित जमीन के बदले मिले मुआवजे पर आयकर नहीं लिया जा सकता। मुआवजे पर विभाग ने 17 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा कराया था। कोर्ट ने रिफंड का आदेश जारी करते हुए कहा, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा टैक्स फ्री है।
जस्टिस संजय के. अग्रवाल, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने रायपुर के व्यापारी संजय कुमार बैद की अपील स्वीकार कर मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को आदेश दिया कि टैक्स के रूप में वसूली गई राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू करें।
बता दें कि रायपुर स्टेशन रोड स्थित कृषि भूमि को एनएचएआई द्वारा वर्ष 2017 में अधिग्रहण किया गया। इसके एवज में व्यापारी संजय कुमार बैद को 73,58,113 रुपये का मुआवजा मिला। उन्होंने 2017-18 के आयकर रिटर्न में इस राशि को शार्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाकर 24 लाख 30 हजार 521 रुपए टैक्स के रूप में जमा कर दिया। बाद में जानकारी मिली कि 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम की धारा 96 के अनुसार यह मुआवजा टैक्स मुक्त है।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से अपील खारिज होने के बाद बैद ने हाईकोर्ट में अपील की थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में रेक्टिफिकेशन आवेदन देकर 17 लाख 7 हजार 340 रुपये रिफंड की मांग की, पर आयकर अधिकारी ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि धारा 96 यहां लागू नहीं होती।
नेशनल हाईवे अथारिटी से मिले मुआवजे पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स-हाईकोर्ट
व्यापारी को वापस देना होगा वसूले गए 17 लाख
