बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के आरोपी में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार ननों के केस में बड़ा अपडेट है. बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को पीडि़त पक्षों की दलील सुनने के बाद बेल एप्लिकेशन पर फैसले को सुरक्षित रखा था. आज पीडि़तों की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया गया है। बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था. आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को जीआरपी के हवाले कर दिया था. जीआरपी थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था. इस मामले को लेकर केरल सांसदों ने दो बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था. 29 जुलाई को आईएनडीआईए गठबंधन और भाजपा का डेलिगेशन रायपुर पहुंचा था, जिन्होंने दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात की थी. ष्ठस्न के एंटो एंटनी, हिबी ईडन समेत 4 सांसद शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे. उन्होंने दुर्ग में ननों से मुलाकात के बाद राजधानी रायपुर में पुतला फूंका था और प्रदर्शन कर विरोध जताया था. इस विरोध प्रदर्शन में केरल सांसदों के साथ कांग्रेस सह-प्रभारी जरीता लैतफलांग समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. वहीं केरल बीजेपी के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने सीएम विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी. वहीं केरल और ओडिशा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सीएम साय से भेंट की थी. सीएम साय ने कहा था कि यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है. इस मामलें में जांच जारी है. प्रकरण न्यायालीन है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा.