NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: छत्तीसगढ़ में भूमि-अधिग्रहण प्राधिकरण गठन करने का आदेश
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > बिलासपुर > छत्तीसगढ़ में भूमि-अधिग्रहण प्राधिकरण गठन करने का आदेश
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में भूमि-अधिग्रहण प्राधिकरण गठन करने का आदेश

सुप्रीम-कोर्ट ने 2 महीने का दिया समय, कहा-ये टालने लायक नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

lochan Gupta
Last updated: July 20, 2025 11:38 pm
By lochan Gupta July 20, 2025
Share
4 Min Read

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन प्राधिकरण का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी थी। सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी बाबूलाल ने एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। इसमें बताया कि राज्य में सालों से भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण का गठन नहीं हो सका है। इसके चलते मुआवजा और ब्याज से जुड़ी सैकड़ों अर्जियां अधर में लटकी हुई हैं। इससे प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य सरकार ने कहा- प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2025 के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड देखते हुए पाया कि यह प्राधिकरण पिछले कई सालों से पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण का गठन और टालने लायक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह काम अगले दो महीनों के अंदर पूरा किया जाए, नहीं तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है।
2018 में एक्ट आया, तब से पेंडिंग है आवेदन
एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि 2018 में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत अधिनियम के अनुच्छेद-5(ए) के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित भूमि पर मुआवजे और अन्य किसी विवाद के संबंध में आवेदन कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मुआवजे और अन्य विवादों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा एक साल के अंदर करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है। लेकिन, छत्तीसगढ़ में 2018 से प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। जिसके चलते भूमि अधिग्रहण के मुआवजा और ब्याज को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है।
भूमि स्वामियों के अधिकार सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता या अन्य प्रभावित व्यक्ति मुआवजा या ब्याज का दावा करने से वंचित नहीं किए जाएंगे। यानी उनके हक अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी। जिसमें यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने दिए गए निर्देशों का पालन किया या नहीं।
हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जनहित याचिका
याचिकाकर्ता ने पूर्व में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बताया कि राज्य बनने के बाद यहां प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। जिसके कारण भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मामला मानने से इनकार करते हुए खारिज कर दी थी।

You Might Also Like

17 से नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाडिय़ों पर की जाएगी कार्रवाई

महाप्रबंधक नीनु इटियेरा द्वारा बिलासपुर-अम्बिकापुर रेल खंड का संरक्षा निरीक्षण

ओपी ने किया नये आरक्षित टिकट घर का शुभारंभ

एसईसीएल के कोयला गुणवत्ता सुधार प्रयासों की केंद्रीय सतर्कता आयोग ने की सराहना

यात्री सामानों की चोरी करने वालों पर नकेल कसने चल रही तैयारी

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article गौवंश तस्करी के दो मामलों में जशपुर पुलिस की कार्यवाही
Next Article खेल युवाओं में साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प का विकास करते हैं- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

खबरें और भी है....

सीएम हाउस में भाजपा का उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह
एबी-पीएमजेएसवाई के तहत ईलाज में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान
सडक़ हादसे में अड़ानी के डीजीएम की मौत
विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत -सीएम साय
रेलवे स्टेशन में ओएचई कार्य के चलते दो घंटे का रहा ब्लाक

Popular Posts

सीएम हाउस में भाजपा का उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा
दृष्टिहीन मिथिला का मौके पर बना राशन कार्ड, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित करने के दिए निर्देश
डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?