रायगढ़। यात्री ट्रेनों में अवैध तरीके से फेरी करने व महिला बोगी में सफर करने सहित अन्य अपराधों में शामिल लोगों को आरपीएफ द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। जिसके निपटारे के लिए गुरुवार को आरपीएफ पोस्ट रायगढ़ में विशेष कोर्ट का आयोजन किया गया, जहां रेलवे मजिस्ट्रट ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना से दंडित किया है।
उल्लेखनीय है कि यात्री ट्रेनों में सफर करने के दौरान कोई महिला बोगी तो कोई अवैध फेरी सहित अन्य रेलवे नियमों को अवहेलना करने वालों के खिलाफ आरपीएफ द्वारा अभियान चला कर पकड़ा जा रहा है। इस दौरान पकडे जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं विगत दो माह में करीब 206 लोगों पर कार्रवाई हुई थी, जिसके निपटारे के लिए गुरुवार को आरपीएफ पोस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाया गया। जहां रेलवे मजिस्ट्रेट शंकर कश्यप ने 206 मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज हुए मामले का निराकरण किया। इस दौरान इन मामलों से जुड़े सभी लोगों को सुबह से ही आरपीएफ पोस्ट में बुलाया गया था। जिसमें सबसे ज्यादा नो-पार्किंग के केस थे, इसके बाद अवैध फेरी, महिला बोगी में सफर करना सहित अन्य मामले के लोग पहुंच थे, जिसे जुर्माने की राशि से दंडित किया गया।
दी गई समझाईश
इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि रेलवे अधिनियम के अलग-अलग धाराओं के तहत जिन लोगों पर कार्रवाई की गई थी, उनको मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से समझाईश भी दी गई है, ताकि आने वाले समय में फिर से इस तरह की गलती न करें। क्योंकि ट्रेनों में फेरी व भीख मांगना अपराध के श्रेणी में आता है। साथ ही पोस्ट प्रभारी का कहना था कि यात्री ट्रेनों की जांच लगातार जारी रहेगी। ऐसे में अगर वहीं व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अलग-अलग धाराओं में हुई कार्रवाई
गौरतलब हो कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को सुगम यात्रा बनाने के लिए आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। जिसमें गुरुवार को 206 केस का निपटारा हुआ, इस दौरान ट्रेन अवैध रूप से फेरी करने वाले 27 हांकरों पर धारा 144 के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसे जुर्माने से दंडि़त किय गया है। इसके साथ ही महिला कोच में सफर करते 09 लोग पाए गऐ थे, जिनके खिलाफ धारा 162 के तहत कार्रवाई हुई थी, वहीं नो-पार्किंग में 46 लोगों ने गाड़ी पार्क किया था, जिससे उनके खिलाफ 159 के तहत मामला दर्ज हुआ था, इसके साथ न्यूसेंस में 97 लोगों पर 145 के तहत अपराध दर्ज किया गयाथा। इसके साथ ही धारा 147 में 4 लोगों पर अपराध दर्ज हुआ था, तथा धारा 145, 147 में 10 लोगों मामला बना था। ऐसे में कुल 206 लोगों को रेलवे मजिस्ट्रेट शंकर कश्यप ने 56 हजार दो सौ रुपए का जुर्माना से दंडित किया है।
प्लेटफार्म व स्टालों का किया जांच
रेलवे मजिस्ट्रेट दोपहर में रायगढ़ पहुंचने के बाद स्थानीय अधिकारियों के साथ प्लेटफार्म नंबर एक और दो का गहनता से जांच करते हुए स्टालों में बिकने वाले सामानों की एक्सपायरी व सफाई की जांच की, फिर प्लेटफार्म नंबर दो में सही तरीके से सफाई नहंीं होने से नाराजगी जाहिर किया, इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सफाई को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही, इसके साथ ही जीआरपी थाना व आरपीएफ थाना का निरीक्षण करते हुए जवानों की जानकारी लेते हुए उनके कार्यो की जानकारी ली और समझाईश दिया कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उनको सुविधा मुहैया कराई जाए।
आरपीएफ पोस्ट में आयोजित हुआ मजिस्ट्रेट कोर्ट, 206 मामलों में हुआ जुर्माना
