रायपुर। राज्य में 2024-30 के लिए बनी नई औद्योगिक नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए गए हैं। नौ औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पाद विशेषताओं के अनुसार चार क्लस्टर तैयार किए गए हैं। इनमें जांजगीर चांपा के मुक्ताराजा गांव में 111 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाईल पार्क बनेगा वहीं नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 141 एकड़ क्षेत्र में फार्मास्युटिकल पार्क बनेगा।
इसके साथ ही राजनांदगांव और जांजगीर- चांपा क्षेत्र में बहु उत्पाद औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा जगदलपुर के नजदीक 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। नई नीति में दावा किया गया है कि विकसित भूमि का 60 दिनों में आवंटन होगा। साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत होगा। राज्य में निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 20 एकड़ के स्थान पर 15 एकड़ कर दिया गया है। अब न्यूनतम 15 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र/ पार्क स्थापित करने पर इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट (भूमि को छोडक़र) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 4 करोड़ का अनुदान और स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एवं डायवर्सन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। मूल क्षेत्र के बाद प्रत्येक अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि पर किए जाने वाले विस्तार पर इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट (भूमि को छोडक़र) का 30 प्रतिशत या 3 करोड़ तक अनुदान दी जाएगी।
नई नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर पेंटेंट और नई तकनीक अपनाने पर जोर है। इसके लिए सरकार ने वित्तीय मदद का भी प्रावधान किया है। पेंटेंट के लिए किए गए खर्च की 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपए और नई तकनीक अपनाने (खरीदने) पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए तक सरकार वित्तीय मदद देगी। नीति में सामान्य के मुकाबले एससी-एसटी समुदाय के निवेशकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान है। सेवा निवृत्त अग्निवीर और सैनिक, नक्सल प्रभावित लोग, महिला उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी, एफपीओ को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी तरफ, हरित छत्तीसगढ़ बनाने ईटीपी, जीरो वेस्ट, कार्बन क्रेडिट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। दिव्यांग, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर व आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति को स्थाई नौकरी देने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान 5 साल तक 5 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा।
उद्योग नीति : निवेशकों को आकर्षित करने बनाए गए इंडस्ट्रियल क्लस्टर
