रायगढ़। पुलिस ने महिलाओं से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत दुष्कर्म के एक मामले में 27 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घरघोड़ा क्षेत्र की 27 वर्षीय युवती ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे करीब 2.50 लाख रुपये लिए और बाद में शादी से इनकार करते हुए कथित तौर पर धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने मेडिकल परीक्षण सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने 20 अगस्त 2026 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से तरूण कुमार कर्ष, निवासी ग्राम ओडेकेरा, जिला सक्ती से हुई थी।
दोनों के बीच बातचीत बढऩे के बाद आरोपी द्वारा शादी करने की इच्छा जताने की बात पीडि़ता ने पुलिस को बताई। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने और आरोपी का उसके संपर्क में रहना जारी रहा।
शादी का आश्वासन देने का आरोप
शिकायत के मुताबिक सितंबर 2024 में आरोपी युवती को एक होटल में लेकर गया, जहां उसने शादी का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी के उसके किराये के मकान पर आने-जाने की बात भी शिकायत में कही गई है। पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी और वह आरोपी से सामाजिक रूप से शादी करने के लिए लगातार कहती रही। शिकायत के अनुसार अप्रैल 2026 में भी आरोपी ने शादी करने का आश्वासन दिया था।
पीडि़ता ने यह भी बताया कि जनवरी 2026 में आरोपी करीब एक सप्ताह तक उसके साथ रहा।
परिवार के सामने शादी की बात
शिकायत में पीडि़ता ने आरोप लगाया कि 18 मार्च 2026 को आरोपी अपने पिता, दोस्त और जीजा के साथ उसके घर रिश्ता लेकर आया था। उस दौरान नवंबर में शादी करने की बात कही गई थी। इसके बाद आरोपी ने नौकरी के सिलसिले में अलग-अलग स्थानों पर जाने की जानकारी दी। पीडि़ता के अनुसार बाद में उसने बातचीत कम कर दी और उसका संपर्क भी सीमित होता गया।
2.50 लाख रुपये देने का दावा
पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अलग-अलग समय पर पैसों की जरूरत बताकर उससे करीब 2.50 लाख रुपये लिए थे। इसके बाद आरोपी ने काम के सिलसिले में बाहर जाने की बात कही और बातचीत कम होती गई।
शिकायत के मुताबिक 17 अगस्त 2026 को पीडि़ता को जानकारी मिली कि आरोपी ने किसी अन्य युवती से शादी कर ली है। इसके बाद उसने आरोपी से फोन पर शादी के संबंध में बात की। पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दूसरी शादी की बात स्वीकार की और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। साथ ही पैसे वापस नहीं करने तथा कथित तौर पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।
20 अगस्त को महिला थाना में शिकायत
घटना के संबंध में परिवार से चर्चा के बाद पीडि़ता ने 20 अगस्त को महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 74/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जांच शुरू की। शिकायत मिलते ही महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी शुरू की।
21 अगस्त को आरोपी गिरफ्तार
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तरूण कुमार कर्ष, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम ओडेकेरा, वार्ड नंबर 10, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद आरोपी को 21 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।



