रायपुर। रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम, पंडाल या अस्थायी ढांचा लगाने के लिए अब पहले से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए नगर निगम ने संबंधित जोन कार्यालयों को अनुमति देने की जिम्मेदारी दी है। इच्छुक व्यक्ति या संस्था कार्यालयीन दिनों में तय समय के दौरान संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
नगर निगम के मुताबिक, रैली-जुलूस या सार्वजनिक स्थान पर किसी आयोजन के लिए कम से कम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंताकी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना से संबंधित अनुमति के लिए संबंधित जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया है। इसलिए रैली-जुलूस या किसी सार्वजनिक आयोजन के लिए लोगों को नगर निगम मुख्यालय के बजाय संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया है। मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प और सामान्य सभा के 29 अक्टूबर 2025 के संकल्प के अनुसार अब प्रति आयोजन 1000 रुपए सफाई शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क 500 रुपए था। यानी सफाई शुल्क को दोगुना कर दिया गया है। नगर निगम ने आयोजन करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं से अपील की है कि अनुमति के लिए निर्धारित प्रारूप में समय पर आवेदन करें और सभी जरूरी हृह्रष्ट साथ में जमा करें। इससे आयोजन के दौरान अनुमति से जुड़ी किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।
अब 7 दिन पहले लेनी होगी रैली-जुलूस की अनुमति
आवेदन के साथ 4 विभागों की एनओसी जरूरी



