रायगढ़। जिले में पत्नी और उसके मौसेरे भाई के अवैध संबंधों का विरोध करना एक ग्रामीण को जान देकर चुकाना पड़ा। दोनों ने मिलकर ईंट और सिलबट्टे से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। करीब पांच साल पुराने इस मामले में घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है।
पुलिस के अनुसार, 12 दिसंबर 2020 को मृतक के भाई विंदेश्वर राठिया ने थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका बड़ा भाई विशेश्वर राठिया ग्राम बायसी लाखपतरा स्थित पुराने मकान में रहता था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य नए मकान में रहते थे। घटना की रात विशेश्वर खाना खाने के बाद पत्नी सहोद्रा राठिया और बच्चे के साथ पुराने मकान में सोने चला गया। उसी दिन उसका मौसेरा भाई टीकाराम उर्फ बन सागर राठिया, जो ग्राम गेरसा का रहने वाला है, शादी का निमंत्रण देने आया था और वह भी उसी मकान में रुका था।
रात करीब ढाई बजे सहोद्रा राठिया नए मकान पहुंची और परिजनों को बताया कि विशेश्वर कहीं गिर गया है और गंभीर रूप से घायल है। परिजन मौके पर पहुंचे तो उसके सिर से खून बह रहा था और गंभीर चोटें थीं। उसे तत्काल धरमजयगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सुबह करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मौत को हत्यात्मक बताया। इसके बाद धरमजयगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि टीकाराम उर्फ बन सागर राठिया के मृतक की पत्नी सहोद्रा राठिया से अवैध संबंध थे। मृतक को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी। इसी कारण दोनों ने मिलकर ईंट और सिलबट्टे से विशेश्वर के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। जांच पूरी होने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अमित शुक्ला ने न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के बाद घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने पत्नी सहोद्रा राठिया और टीकाराम उर्फ बन सागर राठिया को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या
ईंट-सिलबट्टे से कुचला सिर, मौसेरे भाई से था अवैध संबंध, दोनों को उम्रकैद



