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Reading: एनडीपीएस एक्ट में तीन आरोपियों को 10-10 साल कैद
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NavinKadam > रायपुर > एनडीपीएस एक्ट में तीन आरोपियों को 10-10 साल कैद
रायपुर

एनडीपीएस एक्ट में तीन आरोपियों को 10-10 साल कैद

lochan Gupta
Last updated: July 3, 2026 11:58 pm
By lochan Gupta July 3, 2026
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4 Min Read

रायपुर। एनडीपीएस के दो मामलों में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। पहला मामला साल 2021 रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र का है। जहां पुलिस ने तीन तस्करों को 17 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। इनमें से एक मौके से फरार हो गया। अन्य दो को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट पंकज कुमार सिन्हा रायपुर ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं दूसरा मामला साल 2023 का है, जीआरपी पुलिस ने आरोपी अनुज कुमार गुप्ता को लगभग 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर किरण थवाईत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील केके चंद्राकर ने बताया कि मामला दिसंबर 2021 का है, उस समय रायपुर की आरंग थाना पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए सीमा पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक से 3 लोग गांजा लेकर रायपुर आ रहे हैं। पुलिस ने महासमुंद की ओर से आ रही बाइक को रोका। पुलिस को देखकर तीनों घबरा गए। तलाशी लेने पर बाइक में रखे बोरे से 17 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब ढाई लाख रुपए बताई गई। पूछताछ में आरोपियों की पहचान महासमुंद जिले के तेंदूकोना निवासी भुवनेश्वर देवांगन, बागबाहरा के फिरगी गांव निवासी सुरेश यादव और गरियाबंद जिले के खैरझिठी निवासी यशवंत बघेल के रूप में हुई। तीनों ने पुलिस को बताया था कि वे रायपुर में किसी व्यक्ति को गांजा सप्लाई करने जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने शहर में गांजा खरीदने वाले की तलाश भी शुरू की थी। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, भुवनेश्वर देवांगन और सुरेश यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2)(बी) के तहत दोषी ठहराया गया। दोनों को 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं तीसरा आरोपी यशवंत बघेल अब भी फरार है।
दूसरे मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील भुवन लाल साहू ने बताया 18 अप्रैल 2023 को जीआरपी रायपुर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक बैग में गांजा लेकर स्टेशन पहुंचे हैं और ट्रेन से प्रयागराज जाने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 के बिलासपुर छोर स्थित टॉयलेट के पास पहुंची। वहां पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम अनुज कुमार गुप्ता बताया। पुलिस ने नियमों के मुताबिक तलाशी की प्रक्रिया पूरी की और उसके बैग की जांच की बैग में दो बड़े पैकेट मिले। जांच करने पर दोनों पैकेट में गांजा मिला। पुलिस ने वजन किया तो एक पैकेट में 5 किलो और दूसरे में 4 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। यानी कुल 9.5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर सैंपल लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ गांजा ही था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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