रायगढ़। नाबालिक लडक़ी को शादी करने का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी युवक को रायगढ़ के फस्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। घटना 18 अप्रैल 2022 की बताई गई बताया जाता है कि आरोपी लशन उर्फ भोला राठिया 20 वर्ष के विरुद्ध पिडि़ता की मां ने चक्रधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ धारा 363, 366, 376, (3) एवं धारा 4(2), 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट विशेष न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग सजा सुनाई। बताया जाता है कि आरोपी लशन उर्फ भोला राठिया घटना दिनांक 18 अप्रैल 2022 को नाबालिक लडक़ी को बहला फुसला कर जंगल ले गया। जहां उसने लडक़ी को शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ जबरन दुराचार किया। पीडि़ता की मां जब काम से लौटी और लडक़ी के घर में नहीं होने पर खोजबीन की। तब उसे उसकी मां ने चक्रधर नगर थाना में अव्यस्क पीडि़ता को बहला फुसला कर आरोपी द्वारा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में उसकी मां ने उसे लेकर थाना लाई। पुलिस ने अव्यस्क लडक़ी का मेडिकल जांच कराया था। फास्ट ट्रेक कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई। जहां विशेष न्यायालय ने आरोपी युवक के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में सजा निरूपित किया। धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास। धारा 366 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और धारा 376 (3) एवं अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने की सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की।
किशोरी से दुराचार : आरोपी को 20 साल की कैद
फास्ट टै्रक कोर्ट का फैसला
