जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार जिले में विद्यार्थियों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा, 2003 की धारा 6(बी) के तहत सख्त प्रवर्तन हेतु व्यापक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जशपुर के मार्गदर्शन एवं तहसीलदार जशपुर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, नगरपालिका, स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त दल ने स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय जशपुर के 100 गज के दायरे में व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आसपास की दुकानों एवं अस्थायी ठेलों का भी भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि 5 दुकानों एवं ठेलों द्वारा अधिनियम की धारा 6(बी) का उल्लंघन करते हुए तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही थी। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तंबाकू उत्पादों को जब्त किया तथा संबंधित विक्रेताओं को बिक्री बंद करने के निर्देश दिए। सभी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वे शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की सीमा के बाहर ही अपने व्यवसाय का संचालन करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्कूलों एवं अन्य शैक्षणिक परिसरों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में कोटपा, 2003 की धारा 6(बी) उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि ऐसे प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे और औचक निरीक्षण के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों, दुकानदारों एवं संबंधित संस्थानों से अपील की है कि वे कानून का पालन सुनिश्चित करें और तंबाकू मुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।
शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई
कोटपा एक्ट की धारा 6(बी)के तहत 5 दुकानों, ठेलों पर कार्रवाई, जिला प्रशासन ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में सक्रिय सहयोग करने की अपील



