NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: आई लव यू कहकर हाथ पकडऩा अपराध-हाईकोर्ट
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > बिलासपुर > आई लव यू कहकर हाथ पकडऩा अपराध-हाईकोर्ट
बिलासपुर

आई लव यू कहकर हाथ पकडऩा अपराध-हाईकोर्ट

पीडि़ता की उम्र साबित नहीं होने से आरोपी पॉक्सो एक्ट से बरी, सजा घटकर एक साल हुई

lochan Gupta
Last updated: December 26, 2025 12:22 am
By lochan Gupta December 26, 2025
Share
3 Min Read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि ‘आई लव यू’ कहकर किसी लडक़ी का हाथ पकडऩा या अपनी ओर खींचना महिला की मर्यादा भंग करना है। हालांकि, पीडि़ता की उम्र नाबालिग है या नहीं, यह साबित नहीं होने के कारण आरोपी को पॉक्सो एक्ट से बरी कर दिया गया। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने 3 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली लडक़ी 28 नवंबर 2019 को स्कूल से लौट रही थी। इस दौरान 19 साल का रोहित चौहान उसके पास पहुंचा। उसने लडक़ी का हाथ पकडक़र ‘आई लव यू’ कहा और उसे अपनी ओर खींचा। जब लडक़ी ने विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज की। लडक़ी की छोटी बहन और दोस्त ने बीच-बचाव किया। जिसके बाद वे डर से छिप गईं। घर पहुंचकर लडक़ी ने मां को बताया। इसके बाद पिता के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रायगढ़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 मई 2022 को आरोपी को आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया था। दोनों धाराओं में 3-3 साल की सजा और एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया था। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने सजा को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया। आरोपी फिलहाल जमानत पर है और उसे बाकी सजा काटने के लिए सरेंडर करने को कहा गया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि पीडि़ता की उम्र सही साबित नहीं हुई। स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि 15 जून 2005 दर्ज है, लेकिन पीडि़ता के पिता ने गवाही में साल 2003 बताया। कोई जन्म प्रमाणपत्र या आधार दस्तावेज नहीं पेश किया गया। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और कहा कि उम्र साबित न होने से पॉस्को एक्ट लागू नहीं होता। हालांकि, धारा 354 के तहत दोष सिद्ध मानते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी हरकत महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ‘मर्यादा’ का मतलब महिला की गरिमा और सेक्सुअल डिसेंसी से है।
पॉक्सो एक्ट की धारा रद्द
आईपीसी की धारा 354 महिला की मर्यादा भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने का प्रावधान है। इस मामले में 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जबकि पीडि़ता की उम्र साबित न होने से पॉक्सो एक्ट की धारा 8 रद्द की गई है।

You Might Also Like

सामान्य श्रेणी के यात्रियों को ट्रेनों के दोनों साइड मिलेगी कोच की सुविधा

तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, ने बिलासपुर मुख्यालय व मंडल स्थित विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहरों के निवासियों को रेलवे ने दी 58 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा

एसईसीएल द्वारा कंज़्यूमर मीट का आयोजन

एनटीपीसी खरगोन बना पश्चिमी क्षेत्र-2 अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का चैम्पियन

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article रेत की अवैध परिवहन करते 11 वाहन किया गया जब्त
Next Article झपटमारी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

खबरें और भी है....

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन
सुबे के मुखिया ने जनता से किया सीधा संवाद
सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत
तमनार घटना पर हाईकोर्ट सख्त
तेज रफ्तार बोलेरो ट्रक में घुसी, एक मौत, दो गंभीर घायल

Popular Posts

डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी
जहां रकबे में हुई है वृद्धि पटवारियों से करवायें सत्यापन-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू,मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?