रायगढ़. एक युवक ने बालिका को बहला-फसलाकर भगा ले गया था, जिसे पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने बालिका को बेमेतरा से दस्तयाब किया है, साथ ही भगाने वाला आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर पाक्सो एक्ट में रिमांड पर भेज दिया है।
इस संंंंबंध में मिली जानकारी के अनुसार विगत 31 जुलाई 2025 को एक महिला ने चक्रधरनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 29 जुलाई 2025 की सुबह घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों ने संदेह व्यक्त किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। जिससे पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही थी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बालिका किसी सुमीत यादव नामक युवक के संपर्क में थी और मोबाइल के माध्यम से उससे बातचीत करती थी। पुलिस द्वारा बालिका और संदेही युवक की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि दोनों थाना बेरला, जिला बेमेतरा क्षेत्र में हैं। इससे तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 दिसंबर को चक्रधरनगर पुलिस की टीम बेमेतरा रवाना हुई, जहां संदेही सुमीत यादव तक पहुंचकर उसके कब्जे से बालिका को सुरक्षित बरामद कर थाना लाया गया। इस दौरान बालिका से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी सुमीत यादव उससे शादी करने का झांसा देकर घर से भगा ले गया था और बेमेतरा में किराए के मकान में रखा था। इससे बालिका का महिला उप निरीक्षक द्वारा कथन दर्ज कराया गया तथा विधिअनुरूप मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें धारा 87,64(2) (एम) बीएनएस, 06 पॉक्सो एक्ट की पुष्टि होने पर धारा विस्तारित कर विवेचना में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी सुमीत यादव पिता जेहारू यादव 23 वर्ष निवासी थाना क्षेत्र सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर कल न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
जांच टीम में ये रहे शामिल
इस मामले की जांच में चक्रधरनगर थाना के उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू एवं महिला आरक्षक अनिता बेक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से एक नाबालिग बालिका सुरक्षित अपने परिजनों से मिल पाई है।
किशोरी को भगाने वाला युवक गिरफ्तार



