रायगढ़। जिले में एक ब्रोकर ने ट्रेलर वाहन दिलाने के नाम पर 15 लाख 85 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी ने पीडि़त से पैसे तो ले लिए, लेकिन न वाहन दिलाया और न ही विक्रेता को भुगतान किया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सारंगढ़ जिले के गुड़ीपारा निवासी सुशील प्रधान (32) को ट्रेलर वाहन खरीदना था। गोरखा निवासी ब्रोकर राहुल यादव ने उसे फाइनेंस और खरीदी-विक्रय की डील कराने का भरोसा दिलाया। 23 जनवरी को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से वाहन का फाइनेंस स्वीकृत हुआ। इसके बाद सुशील ने डाउन पेमेंट के रूप में 1.45 लाख रुपए फोन-पे से दिए, जिसमें 13 जनवरी को 80 हजार और 9 फरवरी को 65 हजार रुपए का भुगतान शामिल था।
फाइनेंस की रकम जारी होने के बाद राहुल यादव ने 24 जनवरी को बंधन बैंक रायगढ़ से 4.90 लाख रुपए आरटीजीएस से अपने खाते में ट्रांसफर कराए और 9.50 लाख रुपए का चेक भी अपने नाम पर लिया। पीडि़त के मुताबिक, कुल 15.85 लाख रुपए ब्रोकर को मिले, लेकिन उसने वाहन विक्रेता शाह कोल को एक भी रुपए नहीं दिया। इस कारण वाहन का स्वामित्व सुशील प्रधान के नाम पर स्थानांतरित नहीं हुआ और पिछले 9 महीनों से वाहन शकरा मोटर्स, बिलासपुर के सर्विस सेंटर में खड़ा है।
पीडि़त ने बताया कि जब उसे धोखाधड़ी का संदेह हुआ तो 24 जुलाई को ब्रोकर ने ई-स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा और शपथ पत्र में एक महीने के भीतर मामला सुलझाने का लिखित वचन दिया था, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। आखिरकार सुशील प्रधान ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहां पुलिस ने आरोपी राहुल यादव के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी
न वाहन मिला न पैसे, रकम हड़पकर ब्रोकर ने विक्रेता को लगाया चूना, एफआईआर दर्ज



