NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: बेवजह पति का साथ छोड़ा, नहीं मिलेगा गुजारा-भत्ता- हाईकोर्ट
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > बिलासपुर > बेवजह पति का साथ छोड़ा, नहीं मिलेगा गुजारा-भत्ता- हाईकोर्ट
बिलासपुर

बेवजह पति का साथ छोड़ा, नहीं मिलेगा गुजारा-भत्ता- हाईकोर्ट

पति से अलग रहने के लिए पर्याप्त आधार होना जरूरी, पत्नी की अपील खारिज

lochan Gupta
Last updated: October 7, 2025 12:24 am
By lochan Gupta October 7, 2025
Share
3 Min Read

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी बिना वजह अपने पति से अलग रह रही है तो वो भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं है। पति से अलग रहने के लिए पत्नी के पास पर्याप्त और ठोस आधार होना जरूरी है। यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने रायगढ़ की एक महिला की गुजारा भत्ता मांगने की मांग की अपील को खारिज करते हुए सुनाया। उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
बता दें कि रायगढ़ की महिला ने अपने पति से भरण पोषण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि उनकी शादी 21 जून 2009 में हुई। 26 फरवरी 2011 को उनके जुड़वां बेटे हुए। पत्नी का आरोप है कि पति और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करते हैं। बाद में पति ने उसे मायके में छोड़ दिया।
पति ने कहा- बिना किसी वजह के अलग रह रही पत्नी
महिला ने आर्थिक संकट के चलते पति से भरण-पोषण दिलाने की मांग की। साथ ही कहा कि पति भिलाई में कपड़े का व्यवसाय करता है और हर माह करीब 70 हजार रुपए कमाई है। इस आधार पर पति उसे हर माह 20 हजार रुपए गुजारा भत्ता दे। वहीं पति ने पत्नी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि पत्नी बिना किसी वजह के अलग रह रही है। उसे और उसके माता-पिता को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रायगढ़ की फैमिली कोर्ट ने 27 सितंबर 2021 को महिला की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि महिला के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है।
महिला ने पति पर घरेलू हिंसा का लगाया था आरोप
महिला ने पति और उसके परिजनों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में रायगढ़ के जेएमएफसी कोर्ट ने पति और उसके परिजनों को बरी कर दिया था। फैमिली कोर्ट के आदेश में इसका भी उल्लेख किया गया था। हालांकि महिला ने जेएमएफसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जो मामला अभी लंबित है।
चीफ जस्टिस ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया
महिला की याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से साफ है कि महिला अपनी इच्छा से अलग रह रही है और जब तक वह अलग रहने का उचित कारण साबित नहीं करती, तब तक वह भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।

You Might Also Like

मंडल के सभी स्टेशनों में प्लेटफार्म के पटरियों पर चलाई गई सफाई अभियान

रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार विभाग ने प्राप्त किया अखिल भारतीय दक्षता शील्ड

किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, 14 युवती, 7 युवक गिरफ्तार

रेलवे महिला कल्याण संगठन ‘सेक्रो’ के ने स्कूल परिसर में किया वृक्षारोपण

एसईसीएल के कोल डिस्पैच ने पकड़ी रफ्तार, डेली डिस्पैच 5 लाख टन पार

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article बिहार में छठ के बाद 2 फेज में चुनाव
Next Article हमारी सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी बने: डिप्टी सीएम साव

खबरें और भी है....

होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात, आज जारी होगी कृषक उन्नति आदान सहायता
ओपी चौधरी की पहल पर एक और विकास पर लगी मुहर
अज्ञात ट्रेलर ने बाइक सवार छात्र को मारी ठोकर
अवैध स्क्रैप पर ऑपरेशन प्रहार, 50 लाख मूल्य का और 140 टन स्क्रैप जब्त
आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं से कराई रंगाई-पुताई

Popular Posts

डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी
जहां रकबे में हुई है वृद्धि पटवारियों से करवायें सत्यापन-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू,मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश
होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात, आज जारी होगी कृषक उन्नति आदान सहायता
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?