रायगढ़। अपने पति को तुम दूसरी महिलाओं के साथ धान काटने जाते हो कहना एक महिला को उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसकी पति ने जलती हुई लकड़ी से अपनी पत्नी के कनपटी पर जोरदार हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। हत्यारे पति को घरघोड़ा के अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने 7 साल सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 05 नवंबर 2019 की दोपहर केशव दास महंत ने रमेश मिश्रा के साथ कापू थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि 04 नवंबर की सुबह 8 बजे गुलाब सिंह धान काटने खेत जा रहा था इस दौरान उसने अपनी पत्नी बिछलो बाई को बोला कि घर के आंगन को लिपाई करके रखना जब वह शाम को 6 बजे घर आया तो उसकी पत्नी शराब के नशे में गाली गलौज कर रही थी इस दौरान गुलाब सिंह अपनी पत्नी से खाना मांगकर चुल्हा के बैठकर खाना खा रहा था इसी बीच उसकी पत्नी उसे तुम दूसरी औरतों के साथ धान काटने जाते हो कहने लगी। जिसके बाद गुलाब सिंह गुस्से में आ गया और उसने जलती हुई लकड़ी से अपनी पत्नी के कनपटी पर जोरदार वार कर दिया। जिससे उसकी पत्नी वही गिर गई और फिर गुलाब सिंह सोने चला गया था। अगले दिन सुबह जब गुलाब सिंह उठा तो देखा कि उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इस सूचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर उसने जलती हुई लकड़ी से अपनी पत्नी बिछलो बाई की कनपट्टी पर वार करके उसकी हत्या करने की बात स्वीकार किया। यह मामला न्यायालय में जाने के पश्चात अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों का बयान दर्ज किया, जिसके बाद गुलाब सिंह डनसेना को हत्या का दोषी पाये जाने पर धारा 304 भाग-दो के तहत 7 साल सश्रम कारावास एवं 1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड नही पटाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा और भुगतनी होगी।
शंकालू पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी को 7 साल कड़ी कैद
शंकालू पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी को 7 साल कड़ी कैद
