जशपुरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा जिले के संपूर्ण थाना/ चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों व स्कूल, कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालो पर कोटपा एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुए कुल 114 प्रकरणों में 22,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। गौरतलब है कि कोटपा एक्ट (सिगरेट एवं अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003),जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में धूम्र पान निषेध बोर्ड का न होना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री को रखना, तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिषेध है, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना व दंड का प्रावधान है। जशपुर पुलिस के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत् सार्वजनिक स्थानों व स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए, सिटी कोतवाली क्षेत्र में 3 प्रकरण में 600 रु,थाना पत्थलगांव क्षेत्र में 16प्रकरणों में 3200रु, दुलदुला क्षेत्र में 07प्रकरण में 1400रु, कुनकुरी क्षेत्र में6 प्रकरणों में 1200 रु, तपकरा क्षेत्र में 05 प्रकरण में 1000 रु, बागबहार क्षेत्र में 02 प्रकरणों में 400रू, कांसाबेल क्षेत्र में 10 प्रकरणों में 2000रु, बगीचा क्षेत्र के 5 प्रकरणों में 1000रु, आस्ता क्षेत्र के 06 प्रकरणों में 1200रु, तुमला में 27प्रकरण में 5400रु, लोदाम के 04 प्रकरणों में 800 रु, चौकी दोकड़ा क्षेत्र में 07 प्रकरणों में 1400 रु व चौकी उपर कछार क्षेत्र के14 प्रकरणों में 2800 रु, तथा थाना फरसाबहार क्षेत्रांतर्गत 02 प्रकरणों में 400 रु इस प्रकार कुल 114 प्रकरणों में 22,800 रु की जुर्माना राशि वसूला गया,। साथ ही दुकानदारों को कोटपा एक्ट के अक्षरश: पालन हेतु समझाइश दी गई। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, स्कूल -कालेजों के आस पास लगी हुई, तंबाखू उत्पाद विक्रय करने वाले दुकानों के खिलाफ प्रशासन सजग है। पुलिस समय समय पर कोटपा के के तहत कार्यवाही कर रही है,आने वाले दिनों में कोटपा एक्ट की कार्यवाही को और भी गति दिया जावेगा।