घरघोड़ा। महिला का दैहिक शोषण कर उसे मौत के घाट उताने के मामले में आज घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय के विद्धान न्यायाधीश ने आरोपी पर लगे संगीन अपराध सिद्ध होने पर तमाम गवाहों व बयानो को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना छाल थाना अंतर्गत ग्राम कांसाबहार की है, जहां रात्रि में अभियुक्त ने मृतिका के साथ जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से धारदार खुखरी से उसके पेट में प्राण घातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। उपरोक्त घटना को मृतका की छोटी सी बच्ची ने देखा था।
बच्ची के द्वारा घटना की जानकारी देने पर मृतका के परिजन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसके आधार पर थाना प्रभारी छाल के द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 71 /2019 में अपराध दर्ज कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई. विवेचना उपरांत सभी साक्ष्य को संकलित कर अभियुक्त राजा चावले के विरुद्ध धारा 307 376 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय विद्वान न्यायालय ने साक्षियों के परीक्षण प्रति परीक्षण एवं उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात प्रकरण में अभियुक्त को सिद्ध दोष पाते हुए धारा 307, 376, एवं 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत क्रमश: 10 वर्ष, 10 वर्ष, एवं आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का दंडादेश दिया। साथ ही साथ सभी धाराओं में 1000=1000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित करने का दंडादेश दिया। विद्वान न्यायालय ने मृतिका के वारिसानों को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने पक्ष रखा।
बलात्संग एवं हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा का फैसला
