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NavinKadam > बिलासपुर > विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें, आपको व सह-यात्रियों को हो सकती है असुविधा
बिलासपुर

विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें, आपको व सह-यात्रियों को हो सकती है असुविधा

lochan Gupta
Last updated: October 24, 2024 11:35 pm
By lochan Gupta October 24, 2024
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2 Min Read

बिलासपुर। मण्डल रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के साथ अपने सम्माननीय यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चलती गाडिय़ों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं रहती है। इसकी जागरूकता के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा नियमित रूप से गहन प्रचार अभियान चलाये जा रहे हैं। साथ ही स्टेशन परिसर में उद्घोषणा प्रणाली द्वारा यात्रियों से विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करने की अपील की जा रही है।
इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मंडल क्षेत्राधिकार में रेल सुरक्षा बल व मंडल वाणिज्य विभाग के टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा ज्वलनशील/विस्फोटक सामानों के परिवहन की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही साथ रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म तथा यात्री गाडियों में सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी आने-जाने वाले यात्रियों के सामानों पर विशेष नजऱ रखी जा रही है। पैंट्रीकार में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज की जा रही है।
वर्ष 2024 में अभी तक रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टेशन 23 आरोपीयों की गिरफ्तारी की गई है। जिसमें यात्री गाडियों में यात्रियों द्वारा घरेल गैस सिलेंडर तथा पटाखें लेकर यात्रा करने के साथ ही गाडियों के पेंट्रीकार की चेकिंग के दौरान गैस सिलेंडर पाए जाने के मामले शामिल है। यात्रियों से अपील है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान ना करें साथ ही गैस सिलेंडर, फटाखे, पेट्रोल, केरोसिन आदि जैसे विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा ना करें। यात्री गाडियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामानों के साथ यात्रा करना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत दण्डनीय है 7 ऐसा करते पाये जाने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है।

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