सारंगढ़। सिंचित ग्राम सहसपुर को अपेक्स बैंक सारंगढ़ द्वारा असिंचित बता कर कृषकों के ऋण सीमा को कम कर दिया गया है, कांग्रेस के नेता इस भ मामले को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दियें है। किसानों ने बताया कि – धान फसल उत्पादन लिए सिंचित ग्राम का 55000 प्रति. हे व असिंचित ग्राम का 43000/- प्रि हे. ऋण सीमा निर्धारित किया गया है। यह कि – कृषि भूमि ग्राम सहसपुर प.ह.न. 81. पुटका जलाशय नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र जो राजस्व रिकार्ड एवं सिंचाई विभाग सारंगढ में दर्ज है। जिसका किसानों द्वारा जल कर की राशि सिंचाई विभाग सारंगढ़ में टैक्स स्वरुप जमा की जाती है। कृषि भूमि ग्राम सहसपुर के किसानों को सिंचित क्षेत्र मानकर छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित 55000/- प्रति. हे. के मान से खाद/बीज / के.सी.से. नगद ऋण दिया जाना था लेकिन अपेक्स बैंक शाखा सारंगढ़ द्वारा सिंचित भूमि सहसपुर को असिंचित बताकर 43000/- प्रति. हे. के मान से ऋण राशि दिया गया जिसके कारण किसानों को 12 हजार प्रति. हे. का नुकसान उठाना पड और यह ऋ ण खेती किसानी के लिए खुले बाजार में निजी दुकान दारों से अधिक कीमत, ब्याज दर पर लेना पड़ा है। जिसके कारण किसान दुखी एवं हतोत्साहित हुए है। कृषि भूमि ग्राम सहसपुर को सिंचित मानकर छ.ग शासन द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा के अनुसार कृषकों को ऋण दिलाया जाये। लाला केशरवानी,भूपेंद्र सिंह ठाकुर,हेमन्त चन्द्रा,नावेद खान,मुकेश यादव,चारु शर्मा, गज्जू यादव, बबलु बहिदार, गोकुल यादव,लंबू यादव,ननका यादव, व अन्य किसान उपस्थित थे।