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Reading: इंटरनेट पर अश्लील फोटो-वीडियो अपलोड करने वाला गिरफ्तार
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रायगढ़

इंटरनेट पर अश्लील फोटो-वीडियो अपलोड करने वाला गिरफ्तार

lochan Gupta
Last updated: July 27, 2024 12:36 am
By lochan Gupta July 27, 2024
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3 Min Read

रायगढ़। इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेट एक्सेस करने वाले और शेयर करने वालों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की निगरानी पर हैं। प्राय: देखा जा रहा है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद भी लोगों मोबाइल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट देखते और शेयर करते हैं। ऐसे सभी सोशल साइट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की निगरानी में हैं, जो सोशल साइट पर ऐसे कंटेंट, फोटो, वीडियो शेयर करने वालों को चिन्हांकित कर उन पर आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) कार्यवाही करती है।
इसी कड़ी में एनसीआरबी द्वारा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर को प्रेषित साइबर टीप लाइन जांच हेतु थाना घरघोड़ा को प्राप्त हुई। जांच पर पाया गया कि मोबाईल नंबर 626336… का धारक 16 जून 2022 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर बच्चों से संबंधित अश्लील विडियो अपलोड किया गया था, उक्त विडियो चाईल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी का पाये जाने पर 25 जुलाई को थाना घरघोड़ा में मोबाईल नंबर 626336… के धारक आरोपित संजय कुमार राठिया पर धारा 67 (बी) आईटी एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान विधिवत सीडी का पंचनामा तैयार कर आरोपी संजय कुमार राठिया पिता पवन कुमार राठिया उम्र 24 वर्ष सा. औराईमुड़ा, थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया जिसे आज न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है। आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) को सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अश्लील या अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट रूप से बच्चों को चित्रित करने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में पाठ या डिजिटल चित्र बनाता है, एकत्र करता है, खोजता है, ब्राउज करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापन करता है, प्रचार करता है, आदान-प्रदान करता है या वितरित करता है। वह आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) के तहत दोषी होगा। इस अपराध में पहली दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि हो सकती है, दंडित किया जाएगा। सात साल तक का विस्तार और जुर्माना जो दस लाख रुपये तक हो सकता है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा चाईल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में गंभीरता पूर्वक शीघ्र कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़-ग्रामीण श्री रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अपराध विवेचना आरोपी की गिरफ्तारी में सहायक उप निरीक्षक विल्फ्रेड मसीह की विशेष भूमिका रही है।

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