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Reading: मासूम के अपहरण मामले में तीन आरोपियों को उम्र कैद
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NavinKadam > रायगढ़ > मासूम के अपहरण मामले में तीन आरोपियों को उम्र कैद
रायगढ़

मासूम के अपहरण मामले में तीन आरोपियों को उम्र कैद

खरसिया के बालक का अपहरण मामले में आया महत्वपूर्ण फैसला

lochan Gupta
Last updated: July 21, 2024 12:24 am
By lochan Gupta July 21, 2024
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5 Min Read

रायगढ़। जिले के खरसिया निवासी 6 वर्षीय बालक के अपहरण के बहुचर्चित मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी विवेक पाटले एवं रायगढ़ जिले की पूरी पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों के कब्जे से बच्चे शिवांश को सकुशल बरामद किया था। बेहतर पुलिस विवेचना के आधार पर सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल महंत ने जोरदार पैरवी की है।
जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है उनके नाम खिलावन दास महंत उर्फ निखिल, संजय सिदार एवं अमर दास महंत है, जबकि इसी मामले के चैथे आरोपी प्रीतम दास महंत को दोष मुक्त कर दिया गया है. उक्त आरोपियों पर धारा 363, 364-क,368 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 20 फरवरी 2021 की शाम लगभग 5:30 बजे छपरी गंज खरसिया में 6 वर्षीय बालक का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था।
क्या है पूरा मामला
अभियुक्त खिलावन दास महंत उर्फ निखिल कुमार महंत प्रार्थी रमेश अग्रवाल के यहां कुक का काम करता था जो कुक की काम की आवश्यकता नहीं होने पर 18 फरवरी 2021 को हिसाब कर रकम दिए जाने पर वह चला गया था। 20 फरवरी 2021 को निखिल महंत प्रार्थी रमेश अग्रवाल को बोला कि उसका चार्जर ऊपर कमरा में छूट गया है लेना है, और ऊपर कमरे में चला गया नीचे आकर प्रार्थी का पोता 6 वर्ष को बुलाकर उसे चलो चिप्स दूंगा कहकर करीब साढे पांच बजे शाम में अपने साथ मोटरसाइकिल में बैठ कर ले गया. करीब 7:30 बजे तक वापस नहीं आने पर खिलावन दास महंत का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होने से निखिल महंत उर्फ खिलावन दास महंत के द्वारा अपहरण कर रकम मांग करने या फिरौती के लिए हत्या कर देने की आशंका की रिपोर्ट पर अभियुक्त निखिल कुमार महंत उर्फ खिलावन के विरुद्ध दिनांक 20 जनवरी 2021 को रमेश कुमार अग्रवाल की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस चैकी खरसिया द्वारा जीरो पर धारा 364 भारतीय दंड संहिता के अपराध की कायमी कर विवेचना कार्यवाही प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान घटनास्थल के पास गवाह गोपाल बंसल के यहां लगे सीसीटीवी कैमरा को देखा गया जिसमें अभियुक्त खिलावन दास महंत मोटरसाइकिल में बालक शिवांश को पीछे बैठकर ले जाते देखा गया. अभियुक्त खिलावन दास महंत के मोबाइल नंबर का सीडीआर लिया गया जिसमें उसका मोबाइल बंद होना पाया गया। अभियुक्त के कॉल डिटेल के आधार पर उसके मोबाइल का लोकेशन लिया गया जो झारसुगुड़ा की ओर जाना पाया गया. कॉल डिटेल के आधार पर एक अभियुक्त अमर दास की भी पहचान हुई अमर दास के उक्त मोबाइल लोकेशन के आधार पर छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा एवं झारखंड क्षेत्र में नाकेबंदी की गई। अर्टिगा वाहन में अपठित बालक शिवांश को अभियुक्त गण द्वारा सीट के बीच में छुपा कर ले जाते हुए झारखंड राज्य के खूंटी थाना के पास वाहन की नाकेबंदी में लगे पुलिस स्टाफ द्वारा पकड़ लिया गया. प्रकरण की विवेचना में यह पाया गया कि अभियुक्त खिलावन दास महंत ने कुक का काम करने के दौरान बालक शिवांश का किडनैप करने पर पैसा मिलने की बात सोचकर अपने साथी संजय सिदार अमर दास व प्रीतम दास को अपनी योजना बताया तथा पैसा नहीं मिलने पर हत्या करने की योजना भी बनाई थी। इस प्रकार अभियुक्त खिलावन दास महंत द्वारा अन्य अभियुक्त गण के साथ मिलकर बालक के किडनैपिंग करने का अपराधिक षड्यंत्र बनाया गया और उक्त आपराधिक षड्यंत्र के तहत रमेश अग्रवाल से बहस कर अपना हिसाब कर कर चला गया और चार्जर लाने के बहाने बालक शिवांश को पहले बुलाकर मोटरसाइकिल से अटल आवास तालाब के पास ले गया फिर वहां से अर्टिगा वाहन में जिसमें अभियुक्त अमर दास संजय दास थे ले गया जहां से उसे झारखंड राज्य ले जाया गया. विवेचना की गई, विवेचना के दौरान अपठित बाल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जप्त किया गया।
तत्कालीन थाना प्रभारी विवेक पाटले ने मामले की विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र 16 मई 2021 को खरसिया के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया क्योंकि यह प्रकरण सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होना था इस वजह से इस प्रकरण को रायगढ़ के सत्र न्यायालय में भेज दिया गया था।

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