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NavinKadam > रायपुर > नकली होलोग्राम केस : निलंबित आईएएस टुटेजा को ले गई यूपी एसटीएफ
रायपुर

नकली होलोग्राम केस : निलंबित आईएएस टुटेजा को ले गई यूपी एसटीएफ

ढेबर-त्रिपाठी के साथ कल मेरठ कोर्ट में पेशी, तीनों को साथ बिठाकर होगी पूछताछ

lochan Gupta
Last updated: July 15, 2024 12:48 am
By lochan Gupta July 15, 2024
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5 Min Read

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा को यूपी पुलिस रविवार को ट्रांजिट रिमांड पर मेरठ लेकर निकली है। टुटेजा को यूपी एसटीएफ ने नकली होलोग्राम केस में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मेरठ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। यूपी एसटीएफ सोमवार को टुटेजा को मेरठ कोर्ट में पेश करेगी। वहीं अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को भी पेश किया जाएगा। इससे पहले यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 1 जुलाई को मेरठ कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 15 जुलाई तक जेल भेजा था।
एक साथ होगी ‘एएए’की पेशी
नकली होलोग्राम मामले में सोमवार यानी 15 जुलाई को ट्रिपल ‘ए’ यानी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी को एक साथ कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के बाद टुटेजा को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा सकता है। वहीं एपी और अनवर की भी ज्यूडिशियल रिमांड बढ़ सकती है।
यूपी एसटीएफ करेगी पूछताछ
यूपी एसटीएफ की टीम ने अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी से पूछताछ की थी। जिसमें त्रिपाठी ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए थे। अब यूपी एसटीएफ की टीम तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। सूत्रों से मुताबिक, तीनों आरोपियों को एक साथ बैठकर पूछताछ की जाएगी। यूपी एसटीएफ ने कारोबारी अनवर ढेबर को 12 दिन पहले 18 जून की शाम को गिरफ्तार किया था। उसी दिन ढेबर को शराब घोटाले में जमानत मिली थी। इसके बाद से ही ढेबर और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ष्टस्रूष्टरु) के निलंबित रूष्ठ एपी त्रिपाठी यूपी एसटीएफ की कस्टडी में हैं। इससे पहले यूपी एसटीएफ की पूछताछ में दोनों ने बताया है कि इस घोटाले की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी डिस्टलरी कंपनियां (शराब निर्माता कंपनियां) थीं। इनमें भाटिया वाइन एंड मर्चेट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज और वेलकम डिस्टलरीज शामिल हैं। दोनों आरोपियों ने यह भी बताया कि, नोएडा स्थित विधु की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (क्क॥स्स्न) को होलोग्राम बनाने का टेंडर मिला था। उसी से डूप्लीकेट होलोग्राम बनाकर इन तीनों डिस्टलीरज को भेजा जाता था। वहां से अवैध शराब पर इन होलोग्राम को लगाया जाता था। एफआईआर के मुताबिक, नोएडा स्थित क्क॥स्स्न नाम की कंपनी को टेंडर मिला था। यह टेंडर छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से दिया गया। कंपनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी। आरोप है कि, आबकारी विभाग के विशेष सचिव ए.पी. त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, तत्कालीन आईएएस अनिल टुटेजा ने टेंडर के लिए उसकी शर्तों में संशोधन किया। बदले में कंपनी के मालिक विधु गुप्ता से प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से अवैध देसी शराब की बोतल बेचने के लिए बेहिसाब डूप्लीकेट होलोग्राम लिए गए।
फर्जी ट्रांजिट पास से होती थी सप्लाई
टेंडर मिलने के बाद विधु गुप्ता डूप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ के सक्रिय सिंडिकेट को करने लगा। यह सप्लाई ष्टस्रूष्टरु के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी के निर्देश पर हुई। सिंडिकेट के सदस्य डूप्लीकेट होलोग्राम को विधु गुप्ता से लेकर सीधे तीनों शराब निर्माता कंपनियों को पहुंचा देते थे। इन डिस्टलरीज में होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। इसके बाद अवैध बोतलों को फर्जी ट्रांजिट पास के साथ ष्टस्रूष्टरु की दुकानों तक पहुंचाया जाता था। फर्जी ट्रांजिट पास का काम छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से होता था।
इन दुकानों पर गैंग के कर्मचारी रहते थे। जो अवैध शराब को असली शराब के साथ बेच देते। इसका पैसा अलग से इक_ा करते। अवैध शराब से आया पैसा गैंग सदस्य अलग से कलेक्ट करते। इसके बाद पैसे को बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता। गैंग में शामिल सभी सदस्यों का कमीशन फिक्स था। 2019 से 2022 तक हर महीने 400 ट्रक की अवैध शराब की सप्लाई की गई।
इन्हें भी बनाया गया आरोपी
जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में श्वष्ठ ने नोएडा के कासना थाने में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी और तत्कालीन सचिव इंडस्ट्रीज निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इनके अलावा पीएचएसएफ के डायरेक्टर विधु गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 484, 120बी आईपीसी और 7/13.7 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

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