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NavinKadam > रायगढ़ > डीजल के अवैध कारोबार का खुलासा
रायगढ़

डीजल के अवैध कारोबार का खुलासा

कलिंगा कमर्शियल कार्पो. लिमि. ने गुजरात के जामनगर रिफाईनरी से मंगाया 34 के.एल डीजल लोड टैंकर, खाद्य विभाग ने जब्त कर की कार्रवाई

lochan Gupta
Last updated: June 21, 2024 2:07 am
By lochan Gupta June 21, 2024
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2 Min Read

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में बिना अनुज्ञा/ कन्जूमर पम्प अनुज्ञप्ति/ दस्तावेज के पेट्रोल/ डीजल का अवैध कारोबार करने वाले संस्थानों के विरूद्ध जांच की जा रही है। खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के घरघोड़ा तहसील में स्थित कलिंगा कमर्शियल कार्पो. लिमि. के द्वारा डीजल (एचएसडी बीएस-व्हीआई) के अवैध विक्रय किये जाने हेतु गुजरात के जामनगर रिफाईनरी से मंगाये गये 34 के.एल डीजल लोडमय टैंकर क्रमांक जी.जे.12 बी.एक्स 9751 को खाद्य विभाग रायगढ़ द्वारा जप्त किया गया है। जांच में यह पाया गया कि कलिंगा कमर्शियल कार्पो.लिमि. द्वारा एमएस/ एचएसडी का क्रय-विक्रय बिना अनुज्ञा के किया जा रहा है, इसके द्वारा तलईपाली कोल माईनिंग में लगे वाहनों को डीजल सप्लाई किया जाता है। जांच में यह तथ्य पाया गया कि उपरोक्त मंगाये गये 34 के.एल.डीजल का कुल क्रय मूल्य 26 लाख 86 हजार 536 रूपये है जो कि 01 लीटर का मूल्य 79 रूपये होता है, जबकि घरघोड़ा क्षेत्र में 01 लीटर डीजल का विक्रय मूल्य लगभग 94.24 रूपये 15 रूपये मार्जिन अवैध लाभ लिया जा रहा है। कलिंगा कमर्शियल कार्पो. लिमि. के विरूद्ध छ.ग. मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण खाद्य विभाग द्वारा तैयार कर प्रकरण न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ में प्रस्तुत किया गया।

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