सारंगढ़। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक कमलेश प्रसाद चंदेल एवं एसडीओपी अविनाश मिश्रा के द्वारा लगातार शराब में संलिप्त अपराधियो एवं आदर्श आचार संहिता के संबंध में शांति व्यवस्था बनाये रखने, हेतु थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के टीम द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने हेतु मुखबिर सूचना पर आरोपी गण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत निम्न कार्यवाही किया गया अपकं 407/24 धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट में आरोपी शांती बाई चौहान पति सुकलाल चौहान उम्र 59 वर्ष साकिन गातापीढा थाना सिटी कोतवाली सांरगढ के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब जुमला 10 लीटर कीमती 1 हजार रू जप्त किया जाकर कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
अपकं . 409/24 धारा 34 (1) (क) आबकारी एक्ट में आरोपी जिनेन्द्र चौहान पिता नेहरू चौहान उम्र 34 वर्ष साकिन गातापीढा थाना सिटी कोतवाली सांरगढ के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब जुमला 3 लीटर कीमत 3 सौ रु0 जप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही किया गया है। अपकं . 410/24 धारा 34 (1) (क) आबकारी एक्ट में आरोपी गंगा बाई चौहान पति स्वं. कांता चौहान 38 वर्ष साकिन गातापीढा थाना कोतवाली सांरगढ के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब जुमला 3 लीटर कीमत 3 सौ रू0 जप्तकर कार्यवाही करत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
अपकं 411/24 धारा 34 (1) (क) आबकारी एक्ट में आरोपी लीला चौहान पति कार्तिकराम चौहान उम्र 50 वर्ष साकिन गातापीढ़ा थाना सिटी कोतवाली सांरगढ के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब जुमला 3 लीटर कीमत 3 सौ रू0 जप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक जगदीश ठाकुर, प्रआर 90 भोजराम नट, आर. 252 सुरेन्द्र पटेल, 291 राधेश्याम निषाद, 328 भुनेश्वर चन्द्रा, मआर 192- शंकुतला जायसवाल एवं समस्त स्टाफ द्वारा संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।
थाना सिटी कोतवाली की अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही
