पखांजूर। नगर पंचायत पखांजूर क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी दी। नया बाजार स्थित दुर्गा प्रांगण में आयोजित बैठक में प्रशासन ने कार्रवाई से पहले व्यापारियों को व्यवस्था सुधारने का अवसर देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की।
बैठक में एसडीएम मनीष देव साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार कुर्रे, थाना प्रभारी तेज वर्मा, नगर पंचायत सीएमओ सुनील जैन, नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण साहा और उपाध्यक्ष शंकर सरकार सहित व्यापारी मौजूद रहे। एसडीएम मनीष देव साहू ने व्यापारियों से दुकानों के आसपास नियमित साफ-सफाई रखने, नगर की स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करने और साप्ताहिक बाजार के दौरान ठेले-गुमटियों को सडक़ से दूर व्यवस्थित रूप से लगाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग या बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत सीएमओ सुनील जैन ने बैठक में जुर्माने के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने या गंदगी फैलाने पर 200 से 1,000 रुपये, खुले में कचरा फेंकने पर 1,000 से 5,000 रुपये तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग या बिक्री पर 10 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
36-36 फीट चौड़ी होगी मुख्य सडक़
बैठक के दौरान पखांजूर नगर के मुख्य मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण की जानकारी भी व्यापारियों को दी गई। प्रशासन के अनुसार सडक़ के दोनों ओर 36-36 फीट क्षेत्र में चौड़ीकरण प्रस्तावित है। अधिकारियों ने व्यापारियों से विकास कार्य में सहयोग करने और प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए आवश्यक सहयोग देने की अपील की। वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार कुर्रे ने बैठक में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर व्यापारियों और नागरिकों को जागरूक किया। उन्होंने साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने सहित आवश्यक सावधानियां बरतने की जानकारी दी। बैठक के माध्यम से प्रशासन ने साफ कर दिया कि स्वच्छता, प्लास्टिक प्रतिबंध और सडक़ व्यवस्था को लेकर अब जागरूकता के साथ-साथ नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा।



