सारंगढ़। शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी अंतर मिलने पर खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मामला सारंगढ़ के वार्ड क्रमांक 12 स्थित दुकान क्रमांक 411003005 का है, जिसका संचालन श्री गणेश बचत एवं साख समूह द्वारा किया जाता है। खाद्य विभाग द्वारा 24 जुलाई 2026 को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान ऑनलाइन एईपीडीएस रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न का मिलान किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अंतर सामने आया। विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन रिकॉर्ड में 425.62 क्विंटल चावल दर्ज था, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान करीब 53.50 क्विंटल चावल ही उपलब्ध मिला। इस तरह 372.12 क्विंटल चावल कम पाया गया। वहीं शक्कर में 0.92 क्विंटल की कमी और नमक में 3.30 क्विंटल अधिक स्टॉक पाया गया।
जांच के बाद तत्काल नोटिस
स्टॉक में इतनी बड़ी कमी मिलने के बाद खाद्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुकान संचालक समूह की अध्यक्ष-सह-विक्रेता संतोषी बेरठ से पूछताछ की। जांच रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक की कमी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा कमी की भरपाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा 28 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस संतोषी बेरठ, अध्यक्ष-सह-विक्रेता एवं गीता बेरठ, सचिव, श्री गणेश बचत एवं साख समूह को जारी किया गया है।
7 दिन में जवाब, नहीं तो एकपक्षीय कार्रवाई
विभाग ने संबंधितों को 7 दिवस के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 की संबंधित कंडिकाओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। खाद्य विभाग की जांच और तत्काल नोटिस की कार्रवाई से स्पष्ट है कि पीडीएस व्यवस्था में स्टॉक की गड़बड़ी अथवा अनियमितता को लेकर विभाग गंभीर है। अब संबंधित समूह के जवाब और आगामी विभागीय कार्रवाई के बाद ही इस मामले की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।



