रायगढ़। सब्जी नहीं बनाने की बात पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रैरुमाखुर्द चौकी क्षेत्र के ग्राम बोंकीटोला पतरापारा मतें अभिलाल एक्का ने विगत 27 मई 2021 को अपनी पत्नी क्षमा एक्का की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। जिसकी सूचना मिलते ही तत्कालीन चौकी प्रभारी जेम्स कुजूर मौके पर पहुंच कर जांच शुरू किया। जहां जांच के दौरान महेश एक्का ने पुलिस को बताया कि वह सुबह अपनी मां के साथ घर के आंगन में बातचीत कर रहा था, इसी दौरान उसका चचेरा भाई अभिलाल एक्का (35 वर्ष) वहां पहुंचा और कहा कि उससे गलती हो गई है। महेश ने जब गलती के बारे में पूछा तो अभिलाल ने बताया कि क्षमा एक्का की मौत हो गई है। इससे महेश अभिलाल के साथ उसके घर गया तो देखा कि क्षमा एक्का जमीन पर मृत पड़ी थी, उसके सिर पर चोट के निशान थे, पूछताछ में अभिलाल ने बताया कि रात में उसने पत्नी से सब्जी बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने सब्जी नहीं बनाई। इस बात से गुस्से में आकर उसने बांस के डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बांस का डंडा भी जब्त किया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य साक्ष्य भी जुटाए।
विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में हुई। न्यायालय ने अभिलाल एक्का को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अलावा न्यायालय ने मृतका के विधिक वारिसों और आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की अनुशंसा की है। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
पत्नी के हत्यारा को उम्रकैद, सब्जी बनाने की बात हुआ था विवाद



