रायगढ़। जिले में अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर युवक शादीशुदा महिला से 6 साल तक दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने महिला से 35 लाख भी वसूल लिए। दरअसल, दोनों ने 10वीं में साथ पढ़ाई की थी। युवती की शादी हो गई। फेसबुक के जरिए दोनों दोबारा संपर्क में आए।
युवक महिला से बातचीत करने लगा। एक दिन उसने मायके छोडऩे के बहाने युवती को अपनी कार में बैठाया। कुछ दूर सुनसान इलाके में जाकर युवक ने बहला-फुसला कर महिला से सेक्स किया। इस दौरान उनसे महिला का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। आरोपी ने वीडियो महिला के पति को दिखाने की धमकी दी। डर से महिला ने इन 6 सालों में उसे किस्तों में जेवर और कैश मिलाकर करीब 35 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद भी आरोपी की मांग खत्म नहीं हुई और वह लगातार और पैसे मांगने लगा। आरोपी की लगातार धमकियों से परेशान होकर उसने सुसाइड का मन बना लिया था। लेकिन बाद में महिला ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला महिला थाना क्षेत्र की है।
जानकारी के मुताबिक, कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली 33 साल की महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वह सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बंजारी गांव के अनिल ईजारदार (32) को हाईस्कूल के दिनों से जानती थी। उस समय दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। बाद में साल 2013 में महिला की सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार किसी अन्य युवक से शादी हो गई। शादी के बाद दोनों का संपर्क खत्म हो गया था। महिला के मुताबिक, साल 2019 में अनिल ईजारदार ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसके बाद दोनों फिर से संपर्क में आए और मोबाइल और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। पीडि़ता ने बताया कि 25 दिसंबर 2020 को वह अपने मायके सारंगढ़ जाने के लिए चंद्रपुर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात अनिल से हुई।
इसी दौरान अनिल वहां पहुंच गया। उसने महिला से कहा कि वह उसे उसके घर तक छोड़ देगा और इस बहाने उसे अपनी सफेद कार में बैठा लिया। महिला का आरोप है कि इसके बाद अनिल उसे गांव के पास एक खेत की ओर ले गया, जहां उसने बहला-फुसला कार के अंदर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए ओर चोरी-छिपे उसका वीडियो भी बना लिया।
वीडियो-फोटो वायरल करने की दी धमकी
इसके बाद अनिल ने महिला की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि वह वीडियो उसके पति और परिवार वालों को भेजने की बात कहकर लगातार उससे पैसों की मांग करता रहा। पीडि़ता ने बताया कि बदनामी के डर से वह लंबे समय तक उसके दबाव में रही। अनिल धमकी देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। महिला के अनुसार, 25 दिसंबर 2020 से 24 मई 2026 तक वह उसे डराकर उसका शोषण करता रहा।
जेवरात और कैश समेत लाखों रुपए वसूले
पीडि़ता ने बताया कि इस दौरान अनिल ने उससे धीरे-धीरे करके गहने और कैश मिलाकर करीब 35 लाख रुपए भी वसूल लिए। इसके बाद भी वह लगातार और पैसे मांगता रहा। आखिर में परेशान होकर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(उ), 351(3) और 308(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पीडि़ता ने परेशान होकर सुसाइड का बनाया मन
पीडि़ता ने बताया कि आरोपी की प्रताडऩा से वह मानसिक रूप से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने सुसाइड करने का मन बना लिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके पास से कार और मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
कार्रवाई में इनकी रही भूमिका
उक्त कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में अत्यंत संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव, प्रधान आरक्षक संदीप भगत तथा आरक्षक राज सोनी की सराहनीय भूमिका रही।



