रायगढ़। महिला संबंधी अपराधों पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले और एक महिला से छेडख़ानी व मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त ने बताया कि पहले मामले में 8 मई को बिलासपुर जिले की 27 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें युवती ने बताई कि उसकी पहचान वर्ष 2017 में आरोपी अकबर अली से मोबाइल के जरिए हुई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर 22 अगस्त 2022 को रायगढ़ में और उसके बाद वर्ष 2023 से करीब दो साल तक दिल्ली में शारीरिक संबंध बनाए। 27 फरवरी 2026 को आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और उसे उसे दिल्ली में छोडकऱ वापस रायगढ़ आ गया। बाद में संपर्क करने पर भी आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और अंतत: शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद पीडि़ता की रिपोर्ट पर महिला थाना में आरोपी अकबर अली पिता असगर अली 27 वर्ष, निवासी बाजीनपाली फटहामुड़ा थाना जूटमिल को गिरफ्तार कर साक्ष्यों के आधार पर एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(1) भी जोड़ी गई तथा आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
दूसरे मामले में 7 मई को एक पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता (40 वर्ष, निवासी टारपाली तेलीपारा, थाना चक्रधरनगर ने उसे अकेला देखकर गलत नीयत से अश्लील हरकतें और इशारे करता था। विरोध करने पर गाली-गलौच करता था। 6 मई 2026 की रात करीब 8.30 बजे आरोपी ने पीडि़ता और उसके पति को बाड़ी में देखकर अशोभनीय टिप्पणी की। विरोध करने पर गाली-गलौच करते हुए ईंट मारकर महिला को चोट पहुंचाई। इसके बाद महिला आरोपी के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, इससे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 79, 75(2), 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।



