रायपुर। प्रदेश में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर स्थिति एक बार फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने होली पर शराब बिक्री की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। आबकारी विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दैनिक भास्कर डिजिटल ने होली पर शराब बिक्री पर रोक की खबर सुबह ही बता दी थी।
नई आबकारी नीति में पहले तय 7 ड्राई डे में से तीन दिन होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) को हटाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद माना जा रहा था कि इन दिनों शराब दुकानें खुली रहेंगी। अब सरकार ने रुख बदलते हुए होली पर शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यानी होली के दिन राज्यभर में शराब दुकानें बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि सामाजिक और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले जैसा ही लागू रहेगी।
नए नीति के अनुसार, साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए थे। इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल थे। अब इसमें होली का दिन भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों ने प्रदेश के अलग-अलग शहर की शराब दुकान के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू के सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत ऐसे दिन पर शराब दुकान का खुला रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के विचारों और जनभावनाओं का अपमान बताया था।
प्रदेश में होली पर नहीं बिकेगी शराब
दुकानें बंद रहेंगी, सरकार ने जारी किया आदेश



