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NavinKadam > जशपुरनगर > सरकारी स्कूल में बच्चों को व्याख्याता ने बांटा बाइबल
जशपुरनगर

सरकारी स्कूल में बच्चों को व्याख्याता ने बांटा बाइबल

lochan Gupta
Last updated: February 17, 2026 11:56 pm
By lochan Gupta February 17, 2026
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2 Min Read

जशपुरनगर। जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को बाइबल बांटने वाले व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है। बाइबल बांटने के अलावा व्याख्याता समय पर स्कूल में उपस्थित नहीं होते थे और बिना पूर्व सूचना या अवकाश आवेदन दिए स्कूल से भी अनुपस्थित रहते थे। कलेक्टर रोहित व्यास के जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी ने निलंबन की कार्रवाई की है।
दीपक तिग्गा, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरसई, विकासखण्ड फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा बिना पूर्व सूचना/आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित रहना, विद्यालयीन समय में उपस्थित नहीं होना, विद्यालयीन समय में अध्यापन कार्य को छोडक़र अन्यत्र चले जाना, शिक्षक दैनंदिनी तैयार नहीं करना, विषय से संबंधित पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करना, शिक्षक उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित रहने के उपरांत हस्ताक्षर करना एवं प्राचार्य द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के उपरांत उक्त पत्रों का प्राप्ति अभिस्वीकृति देने से इंकार किया जाना पाया गया है। इसके अलावा दीपक तिग्गा द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बाइबिल की छोटी-छोटी पुस्तकें बांटी गयी थी। तिग्गा का उक्त कृत्य पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं 7 के विपरीत गंभीर कदाचार है।
कलेक्टर रोहित व्यास के प्रतिवेदन के आधार पर दीपक तिग्गा, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरसई, विकासखंड फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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